चुनाव में अगर NOTA जीत जाए तो क्या हैं रूल?

(Photo Courtesy- Social Media)
देश में लोकसभा चुनाव के बीच नोटा वोट को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है।
अर्जी में नोटा को प्रत्याशी मानने और निर्विरोध चुनाव पर रोक लगाने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि अगर नोटा पर सबसे ज्यादा वोट होते हैं तो उस सीट पर दोबारा चुनाव कराना चाहिए।
आइए जान लेतें हैं कि नोटा का मतलब क्या होता है और इसका यूज क्यों करते हैं?
NOTA का मतलब होता है नन ऑफ द अबव।
नोटा का यूज तब होता है जब मतदाता चुनाव में खड़े किसी भी उम्मीदवार को अपना समर्थन नहीं देना चाहता हो।
ऐसी स्थिति में वह नोटा का चयन कर सकता है।
बता दें चुनाव परिणाम के दौरान इन वोटों की भी गिनती की जाती है।
नोटा को EVM में साल 2013 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जोड़ा गया था।
नोटा को लेकर कानून ये कहता है कि नोटा को ज्यादा वोट मिलने पर पहले नंबर वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाएगा।