क्या होता है प्रोटेम स्पीकर का काम, लोकसभा में निभाता है अहम रोल

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बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत कटक से भाजपा सांसद महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है।
वे स्पीकर के चुनाव तक लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा, जबकि नवनिर्वाचित सदस्य 24-25 जून को शपथ लेंगे।
आइए जानते हैं क्या होता है प्रोटेम स्पीकर और वह क्या-क्या कार्य करता है।
प्रोटेम अध्यक्ष को लोकसभा का पीठासीन अधिकारी भी कहा जा सकता है। प्रोटेम अध्यक्ष को रोजमर्रा की कार्यवाही करवानी होती है।
हालांकि प्रोटेम एक अस्थाई ओहदा है। ये तब तक काम करता है जब तक कि सदन का नया अध्यक्ष न चुन लिया जाए। यहां तक कि वह नए सदस्यों को शपथ भी दिलाएगा। बता दें कि स्पीकर का चुनाव बहुमत से होता है।
संविधान में प्रो-टेम का जिक्र नहीं है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्रालय के कामकाज पर ऑफिशियल हैंडबुक में प्रो-टेम अध्यक्ष की नियुक्ति और शपथ ग्रहण पर बात की गई है।
लोकसभा या विधानसभा में जिसका सबसे लंबा टर्म रहता है और जो वरिष्ठ होता है उसे ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है।
प्रोटेम स्पीकर नए सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, फ्लोर टेस्ट कराते हैं, वोट का निर्णय करते हैं और स्थाई अध्यक्ष चुने जाने तक सदन की गतिविधियों को चलाते हैं।
बता दें कि प्रोटेम स्पीकर के पास अध्यक्ष की तरह मौलिक शक्तियां नहीं होती हैं। संसद की तरह ही विधानसभा के लिए भी ट्रांजिशन के समय इनकी नियुक्ति होती है।