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लॉकडाउन-2 के ये नियम याद रखो या खाओ डंडा, जाओ जेल
खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां लॉकडाउन उल्लंघन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ही सख्त हैं। सूबे में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर जेल तो जाना पड़ ही सकता है इसके अलावा भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
लखनऊ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन-2 19 दिन के लिए लागू किया है। लेकिन लॉकडाउन-2 पहले के लॉकडाउन-1 से अलग है। इसमें एक बात प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत महत्वपूर्ण कही है कि इस लॉकडाउन-2 में सख्ती कुछ ज्यादा ही होगी यानी अब तक जो लोग अनुशासन को तोड़कर अब तक लक्ष्मण रेखा पार करते रहे हैं उन्हें ये ध्यान रखना होगा कि ये लॉकडाउन-2 पहले जैसा नहीं है इसमें सख्ती कुछ ज्यादा ही होगी। और जिला स्तर पर बारीकी से निगरानी की जाएगी।
खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां लॉकडाउन उल्लंघन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ही सख्त हैं। सूबे में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर जेल तो जाना पड़ ही सकता है इसके अलावा भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
जान लें ये नियम
खासकर पानमसाला, सिगरेट के लिए गलियों में चक्कर लगा रहे युवाओं को इस लॉकडाउन-2 के दौरान घरों में ही रहना होगा। बाजार में भी निर्धारित समय पर दुकान खुलने पर एक आदमी ही सामान लेने जाए। झुंड में न चलें। दो लोग भी एक साथ न चलें। वरना पुलिस के डंडे भी खाने पड़ सकते हैं और बेइज्जती भी हो सकती है।
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सबसे महत्वपूर्ण बात लॉकडाउन-2 की, इस दौरान तमाम लोग ऐसे हैं जो कोरोना से संक्रमित होने की बात या बाहर से चोरी छिपे आकर घरों में दुबक कर बैठ गए हैं। ऐसे लोग खुद बाहर आकर सरकार को बता दें, अपनी जांच करा लें। अगर कोरोना पाजिटिव हैं तो कोरंटाइन हो जाएं लेकिन अगर छिपाया और कोरोना का संक्रमण उनके इलाके में फैला तो पूरे क्षेत्र के लोगों को इसके घातक परिणाम भुगतने होंगे। इसलिए जनता को भी सजग और जागरूक रहना है और अपने पड़ोसियों को जागरुक करना है कोई भी संदिग्ध व्यक्ति किसी के यहां छिपा है आपके मोहल्ले में कोई नया चेहरा दिख रहा है तो संकोच न करें तुरंत सूचना दें। ताकि समय रहते कार्रवाई हो जाए।
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अब तय आपको करना है कि लॉकडाउन-2 के ये नियम याद रखकर खुद और लोगों को बचाना है या फिर बदसलूकी, अभद्रता करके कोरोना पेशेंट को छिपाकर डंडे खाने हैं या जेल जाना है।