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इलाहाबाद दीवानी कचहरी के वकील मलिक जमील अहमद पर 5 साल के लिए बैन

कौशाम्बी के प्राथमिक विद्यालय सिकंदरपुर बजहा, इमामगंज की सहायक अध्यापिका नीलू चौहान ने बार काउंसिल से व्यवसायिक कदाचार की शिकायत की थी। नीलू का आरोप है कि जमील ने उनसे तलाक के केस दायर करने के लिए 22 हजार रूपये लिए किन्तु मुकदमा दाखिल नहीं किया।

SK Gautam
Published on: 3 Jun 2023 9:13 PM GMT
इलाहाबाद दीवानी कचहरी के वकील मलिक जमील अहमद पर 5 साल के लिए बैन
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इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज: उ.प्र.बार काउंसिल प्रयागराज ने काजमी लॉज रानीमण्डी, इलाहाबाद के निवासी अधिवक्ता मलिक जमील अहमद को 5 वर्ष के लिए विधि व्यवसाय से निष्कासित कर दिया है। इनके किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा सक्षम न्यायिक अधिकारी के समक्ष अधिवक्ता के तौर पर कार्य करने पर रोक लगा दी गयी है।

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व्यावसायिक कदाचार के है आरोप

इनके खिलाफ कौशाम्बी के प्राथमिक विद्यालय सिकंदरपुर बजहा, इमामगंज की सहायक अध्यापिका नीलू चौहान ने बार काउंसिल से व्यवसायिक कदाचार की शिकायत की थी। नीलू का आरोप है कि जमील ने उनसे तलाक के केस दायर करने के लिए 22 हजार रूपये लिए किन्तु मुकदमा दाखिल नहीं किया। दूसरे वकील से परिवार न्यायालय में पुनः रूपये देकर तलाक का मुकदमा दायर करना पड़ा। जमील ने रूपये वापस करने में टाल मटोल कर रहे है और अपनी ऊँची पहुँच बताकर भारी नुकसान उठाने की धमकी दे रहे है।

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बार काउंसिल की कमेटी के बुलाने पर एक बार हाजिर हुए। बाद में कई तिथियों पर बुलाये जाने पर हाजिर नहीं हुए। अपने बचाव में कोई जवाब दाखिल नहीं किया। समिति ने आवेदिका के आरोपों को सही मानते हुए 5 साल तक विधि व्यवसाय करने पर रोक लगा दी है। 18 अप्रैल 19 को जारी आदेश की सूचना जमील अहमद को बार काउंसिल के सचिव द्वारा 9 सितम्बर 19 को भेजी गयी है।

दुर्घटना के नाम पर वाहन मालिकों से भारी जुर्माना वसूली को चुनौती

इलाहाबाद हाईकोर्ट की अधिवक्ता पूजा मिश्रा ने वाहन दुर्घटनाओं को कम करने के नाम पर जुर्माना बढ़ाने की वैधता को चुनौती दी है। याची का कहना है कि दुर्घटनाएं सड़कों की खस्ता हालत, नियमों का उल्लंघन व रफ ड्राइविंग के चलते हो रही है। सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है। मोटर वाहन एक्ट में संशोधन कर आम लोगों पर भारी जुर्माना लगाकर जबरन वसूली कर रही है।

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सड़कों में गड्ढे होने व् ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन न करने के कारण हो रही दुर्घटनाओं की रोकथाम के कोई उपाय नही किये जा रहे है। याचिका में जुर्माना राशि में कमी कर नियमां का कड़ाई से पालन करने की मांग की गयी है। जनहित याचिका की सुनवाई 27 सितम्बर को होने की संभावना है।

SK Gautam

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