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चकबंदी अधिकारी से जबरन आदेश कराने के मामले में कोर्ट ने DM-SP समेत कई अफसरों को फटकारा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रतापगढ़ में कुछ वकीलों द्वारा एक चकबंदी अधिकारी से मारपीट कर जबरन आदेश कराने के आरोपों के मामले में जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से की गई कार्यवाही पर नाराजगी जताते हुए डीएम और एसपी सहित अन्य अफसरों को को गुरूवार (11 मई) को कड़ी फटकार लगाई है।
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रतापगढ़ में कुछ वकीलों द्वारा एक चकबंदी अधिकारी से मारपीट कर जबरन आदेश कराने के आरोपों के मामले में जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से की गई कार्यवाही पर नाराजगी जताते हुए डीएम और एसपी सहित अन्य अफसरों को को गुरूवार (11 मई) को कड़ी फटकार लगाई है।
कोर्ट ने डीएम और एसपी को मामले में कार्यवाही करने में ढिलाई बरतने वाले पुलिस और प्रशासन के अफसरों पर कार्यवाही कर 3 जुलाई को उसका ब्यौरा तलब किया है।
यह आदेश जस्टिस एपी साही और जस्टिस डी के उपाध्याय की बेंच ने सीताराम सिंह और अन्य की ओर से दायर एक भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान पारित किया।
कोर्ट के पूर्व आदेश के अनुपालन में प्रतापगढ़ के डीएम, एसपी, मुख्य राजस्व अधिकारी, एसओसी, डीडीसी और सीओ कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से हाजिर हुए।
कोर्ट ने मामले मे ढीली कार्यवाही होने पर एसपी और डीएम सहित सभी अफसरों को खूब खरी-खोटी सुनाई। प्रकरण मे दर्ज प्राथमिकी मे उचित कार्यवाही न होने पर कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों और एसपी को स्वयं मामले को देखने का आदेश दिया है।