×

इलाहाबाद उच्च न्यायालय: अभद्र टिप्पणी करने वाले की याचिका खारिज

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार की कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी पर अभद्र आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने व प्राथमिकी निरस्त करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

Anoop Ojha
Published on: 9 April 2019 2:39 PM GMT
इलाहाबाद उच्च न्यायालय: अभद्र टिप्पणी करने वाले की याचिका खारिज
X

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार की कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी पर अभद्र आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने व प्राथमिकी निरस्त करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

यह भी पढ़ें.......इलाहाबाद उच्च न्यायालय: बिना सुनवाई सस्ते गल्ले की दुकान का लाइसेंस रद्द करना गलत

यह आदेश न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा तथा न्यायमूर्ति आई.ए.खान की खण्डपीठ ने देवरिया निवासी इमरान अंसारी ग्राम प्रधान की याचिका पर दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार गत 23 मार्च 2019 को याची द्वारा सोशल मीडिया पर एक अभद्र व आपत्तिजनक की गयी थी जिसकी प्राथमिकी हिन्दू युवा वाहिनी सलेमपुर कार्यकर्ता विनोद ने थाना खुखुन्दू जिला देवरिया ने दर्ज करायी।

यह भी पढ़ें.......इलाहाबाद उच्च न्यायालय: बेटों-बहू से सुरक्षा की मांग पर DM वाराणसी को आदेश देेने का निर्देश

अपर शासकीय अधिवक्ता ए.के.सण्ड ने अदालत को बताया कि याची द्वारा ली गयी टिप्पणी सूचना प्रौद्योगिकी संशोधित अधिनियम 2008 की धारा 67 के अधीन है। इसलिए याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात याचिका खारिज कर दी।

Anoop Ojha

Anoop Ojha

Excellent communication and writing skills on various topics. Presently working as Sub-editor at newstrack.com. Ability to work in team and as well as individual.

Next Story