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LU समेत 6 विश्वविद्यालयों के VC की नियुक्ति की मामले में सुनवाई 2 अगस्त को
छह विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी।
लखनऊ: छह विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान याची प्रोफेसर नरसिंह के अधिवक्ता डॉ. वीके सिंह ने याचिका में संशोधन के लिए समय दिए जाने की मांग की। जिसे चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस विवेक चौधरी की खंडपीठ ने स्वीकार करते हुए मामले पर अगली सुनवाई 2 अगस्त को करने का निर्देश दिया है।
बता दें कि हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए, लखनऊ विश्वविद्यालय समेत छह विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। याचिका में नियुक्त हुए कुलपतियों के अनुभव को प्रमुख आधार बनाया गया है।
याचिका में छह कुलपतियों की नियुक्ति यूजीसी के मानकों के अनुरूप न होने का दावा किया गया है। कहा गया है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एसपी सिंह, डॉ. बीबीएयू आगरा विवि के कुलपति डॉ. अरविंद दीक्षित और सिद्धार्थ विवि, सिद्धार्थनगर के कुलपति डॉ. रजनीकांत पांडेय को बतौर प्रोफेसर कोई अनुभव नहीं है।
जबकि कुलपति पद पर नियुक्ति के लिए दस वर्ष का अनुभव बतौर प्रोफेसर होना चाहिए। वहीं महात्मा ज्योतिबा फूले विवि, बरेली के कुलपति प्रोफेसर अनिल शुक्ला, डॉ. आरएमएल अवध विवि, फैजाबाद के प्रोफेसर मनोज दीक्षित और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विवि के कुलपति प्रोफेसर राजाराम यादव को क्रमशः सात, सात व आठ साल का ही अनुभव बतौर प्रोफेसर है।