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इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की हड़ताल खत्म, काम पर लौटे

इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की शुक्रवार (21 जुलाई) से चल रही हड़ताल आज (25 जुलाई) को समाप्त हो गई। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के आहवान पर वकीलों की यह हड़ताल हाईकोर्ट के एक जज के व्यवहार से दुखी होकर लिया गया था।

tiwarishalini
Published on: 25 July 2017 6:20 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की हड़ताल खत्म, काम पर लौटे
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इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की शुक्रवार (21 जुलाई) से चल रही हड़ताल आज (25 जुलाई) को समाप्त हो गई। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के आहवान पर वकीलों की यह हड़ताल हाईकोर्ट के एक जज के व्यवहार से दुखी होकर लिया गया था। वकीलों का कहना था कि जज का व्यवहार बार के प्रति ठीक नहीं है इसलिए वकील समुदाय इनका किसी अन्य प्रांत में तबादला होने तक न्यायिक कार्य नहीं करेगा।

चीफ जस्टिस डी.बी.भोसले ने वकीलों की हड़ताल को समाप्त कराने के लिए सीनियर जजों की एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई थी। चीफ जस्टिस स्वयं इस मामले पर अपनी निगाह रखे हुए थे और हर पल की खबर लेते हुए बार के पदाधिकारियों के संपर्क में थे। चीफ जस्टिस के हस्तक्षेप पर बार के पदाधिकारियों की सहमति से आज बार एसोसिएशन ने अपनी आम सभा बुलाकर कल बुधवार (26 जुलाई) से न्यायिक काम करने के अपने पूर्व के निर्णय को खत्म कर दिया।

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प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लिया गया कि अधिवक्ता बुधवार 26 जुलाई से अदालतों का बहिष्कार खत्म कर न्यायिक कार्य करेंगे। बार के अध्यक्ष व महासचिव के धमकी भरे व्यवहार से खिन्न हाईकोर्ट के जज सुधीर अग्रवाल ने चीफ जस्टिस व अन्य सभी जजों को एक पत्र लिखकर बार के अध्यक्ष व महासचिव द्वारा किए गए व्यवहार को बताते हुए संज्ञान लेने का अनुरोध किया था। जज ने पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि वकीलों के खिलाफ आपराधिक अवमानना की सुनवाई कर रहे हाईकोर्ट के सात जजों की पीठ के समक्ष इस प्रकरण को भी रखा जाए।

जज के इस पत्र को लेकर हाईकोर्ट के वकील और नाराज हो गए और उन्होंने आन्दोलन जारी रखने का 24 जुलाई को निर्णय लिया। चीफ जस्टिस ने बार के अध्यक्ष की सहमति पर यह निर्णय लिया कि वह जज के पत्र पर बार के अध्यक्ष व महासचिव के खिलाफ आपराधिक अवमानना का केस नहीं चलायंेगे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आज अपने पदाधिकारियों व बार के सदस्यों के साथ मीटिंग कर कल 26 जुलाई से आन्दोलन समाप्त कर न्यायिक कार्य करने का निर्णय लिया।

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बार एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारी जे.बी.सिंह व कई अन्य ने बार के इस निर्णय पर खेद व्यक्त किया है। उनका कहना है कि बार एसोसिएशन ने जिन मुद्दों पर आंदोलन चलाया और हड़ताल की वे मुद्दे आज भी बरकरार हैं, ऐसे में अचानक आंदोलन समाप्त करने का बार का निर्णय गलत है।

बता दें कि 20 जुलाई को चीफ जस्टिस के आदेश से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत हाईकोर्ट में दाखिल फ्रेस केसों की फाइलें सुनवाई के लिए जज सुधीर अग्रवाल की कोर्ट में भेजी गयी थी। बार के अध्यक्ष व महासचिव ने वकीलों के अनुरोध पर जज से कहा था कि वह इन केसों की सुनवाई न करें। लेकिन जज ने केसों की सुनवाई न करने के बार के अनुरोध को ठुकरा दिया था। इसको लेकर वकीलों में काफी आक्रोश था। जिस कारण वकील अगले दिन 21 जुलाई से हड़ताल पर चले गए और उस जज के तबादले की मांग करने लगे।

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tiwarishalini

Excellent communication and writing skills on various topics. Presently working as Sub-editor at newstrack.com. Ability to work in team and as well as individual.

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