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स्लॉटर हाउस केस में अनुपालन आख्या न पेश होने पर कोर्ट नाराज, एक हफ्ते में मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनउ बेंच ने राज्य सरकार को स्लॉटर हाउस मामले में पूर्व आदेश की अनुपालन आख्या एक हपते के भीतर पेश करने का आदेश दिया है।
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनउ बेंच ने राज्य सरकार को स्लॉटर हाउस मामले में पूर्व आदेश की अनुपालन आख्या एक हपते के भीतर पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पूर्व आदेश में महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह के तर्कों को अस्वीकार अस्वीकार करते हुए कहा था कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह स्लॉटर खोले और लाइसेंस वगैरह जारी करे।
कोर्ट ने पूर्ववर्ती सपा सरकार के एक आदेश का भी हवाला दिया था जिसमें सरकार ने स्लॉटर हाउस के लिए फंड जारी किया था। विस्तृत आदेश के अनुपालन में कोर्ट ने सोमवार को अनुपालन आख्या पेश करने को कहा।
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जस्टिस ए पी साही और जस्टिस डी एस त्रिपाठी की बेंच के सामने अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ए एन त्रिपाठी ने कहा कि महाधिवक्ता बाहर हैं। लिहाजा सुनवाई की तारीख बढ़ा दी जाए।
इस पर बेंच ने कहा कि इससे उसे कोई मतलब नहीं, अपितु कोर्ट तो यह जानना चाहती है कि उसके आदेश का अनुपालन हुआ या नहीं। इस दरम्यान बीच बचाव करते हुए सरकार की ओर से नियुक्त विशेष वकील एल पी मिश्रा ने कहा कि वह अपना प्रतिशपथ पत्र अगली सुनवाई से पहले दाखिल कर देंगे। भले ही महाधिवक्ता उससे सहमत हो या नहीं। इस पर कोर्ट ने 26 जुलाई तक सुनवाई बढ़ा दी।