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इलाहाबाद HC ने कहा- प्रेग्नेंट के लिए मेडिकल परीक्षा में 80 फीसदी उपस्थिति जरूरी नहीं
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार (07 जून) कहा है कि भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) के स्टूडेंट्स की 80 फीसदी उपस्थिति बाध्यकारी नहीं है, यह निर्देशात्मक है।
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार (07 जून) कहा है कि भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) के स्टूडेंट्स की 80 फीसदी उपस्थिति बाध्यकारी नहीं है, यह निर्देशात्मक है। विशेष स्थिति में छूट दी जा सकती है। कोर्ट ने महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज, झांसी को मातृत्व अवकाश पर जाने से क्लास में उपस्थिति की कमी के बावजूद फीस जमा कर एग्जाम मे बैठने देने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने राज्य सरकार से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस मुख्तार अहमद की खंडपीठ ने डॉ. आबरीन अख्तर की याचिका पर दिया है। याची मेडिकल कॉलेज में एनेस्थीसियोलाॅजी डिप्लोमा कोर्स की स्टूडेंट है।
प्रेग्नेंट होने के कारण याची की फर्स्ट इयर में 63.93 फीसदी और सेकंड इयर में 94.64 फीसदी उपस्थिति रही। एमसीआई ने हर साल 80 फीसदी उपस्थिति को अनिवार्य किया है। जिसके चलते याची की फीस जमा नहीं की गई। उसे 15 जून से होने वाले एग्जाम में बैठने से रोक दिया गया। जिसे कोर्ट चुनौती दी गई। याची का कहना है कि मातृत्व अवकाश