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HC ने छात्राओं का परीक्षा केंद्र दूर होने पर लगाई रोक, UP बोर्ड से मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी बोर्ड से लड़कियों का सेंटर 15-16 किलोमीटर दूर भेजने के निर्णय पर जवाब मांगा है। साथ ही याचीगण का सेंटर स्कूल से 16 किलोमीटर दूर भेजने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि सेंटर निर्धारण में 13 अक्टूबर 2016 के सरकारी आदेश के अनुसार निर्णय लिया जाए। पुष्पा देवी और नौ अन्य छात्राओं की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया है।
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी बोर्ड से छात्राओं का सेंटर 15-16 किलोमीटर दूर भेजने के निर्णय पर जवाब मांगा है। साथ ही याचीगण का सेंटर स्कूल से 16 किलोमीटर दूर भेजने पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने कहा है कि सेंटर निर्धारण में 13 अक्टूबर 2016 के सरकारी आदेश के अनुसार निर्णय लिया जाए। पुष्पा देवी और नौ अन्य छात्राओं की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया है।
कोर्ट नें मांगा जवाब
-याचिका में कहा गया है कि 13 अक्टूबर 2016 के सरकारी आदेश में कहा गया है कि लड़कियों का परीक्षा केंद्र या तो उनके कॉलेज में रखा जाएगा या फिर पांच किलोमीटर की सीमा के अंदर रहेगा।
-यूपी बोर्ड ने इसका उल्लंघन कर 15-16 किलोमीटर दूर सेंटर दे दिया है।
-कोर्ट ने यूपी बोर्ड से 4 हफ्ते में जवाब मांगते हुए याचीगण का केंद्र सरकारी आदेश के अनुसार निर्धारित करने का निर्देश दिया।