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हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग के दो सदस्यों के काम पर लगाई रोक

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Published on: 20 Jun 2016 2:54 PM GMT
हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग के दो सदस्यों के काम पर लगाई रोक
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इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के दो सदस्यों अनीता यादव और ललित श्रीवास्तव के काम करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आयोग और प्रदेश सरकार से इस मामले में जवाब तलब किया है। याचिका पर 18 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अवनीश कुमार पाण्डेय की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरूण टंडन और न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की खण्डपीठ ने यह आदेश पारित किया है।

याचिका में दोनों सदस्यों के काम करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। उनके चयन को चुनौती देते हुए कहा गया कि दोनों सदस्यों की योग्यता इस पद के अनुरूप नहीं है। याची के अधिवक्ता आलोक मिश्र का कहना था कि सदस्यों के चयन के लिए कोई मानक नहीं अपनाया गया। नियमानुसार पद का विज्ञापन जारी नहीं किया गया। दोनों एलटी ग्रेड के टीचर हैं।

इससे पूर्व एक अन्य याचिका पर हाईकोर्ट ने 6 जुलाई 2015 के आदेश से दोनों सदस्यों के काम करने पर रोक लगाई थी। बाद में यह याचिका वापस ले ली गई जिससे अंतरिम आदेश समाप्त हो गया। इस दौरान लखनऊ खण्डपीठ में इसी मामले पर एक पीआईएल मोती लाल यादव के नाम से दाखिल की गई। यह याचिका अभी लंबित है।

प्रदेश सरकार के अधिवक्ता ने आधार लिया कि इसी मामले में लखनऊ पीठ में भी जनहित याचिका लंबित है। कोर्ट ने लखनऊ पीठ की याचिका की यहां मंगवा ली है। अगली तारीख पर दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी।

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