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Bulandshahr News: कातिल पतियों को हुई उम्रकैद की सजा
Bulandshahr News: मधु हत्याकांड में उसके पति सोनू पुत्र श्रीपाल निवासी चैनपुरा शिकारपुर को कोर्ट ने दोषी करार दिया । दोनों ही मामलों में कोर्ट ने हत्यारे पतियों को उम्र कैद और अर्थदंड की सजा सोमवार को सुनाई।
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Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर में ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित दो मामलों में अलग अलग कोर्ट ने पत्नी के हत्यारे को उम्र कैद की सजा सुनाई है, एडीजे 8 कोर्ट के एडीजीसी अजीत सक्सेना ने बताया कि गुलावठी के ग्राम खुशहालपुर निवासी अजीत उर्फ गुड्डू पुत्र किरनपाल सिंह को पत्नी आशा की हत्या का दोषी पाया गया। जब कि ADJ/FTC 2 कोर्ट के ADGC ध्रुव वर्मा ने बताया कि मधु हत्याकांड में उसके पति सोनू पुत्र श्रीपाल निवासी चैनपुरा शिकारपुर को कोर्ट ने दोषी करार दिया । दोनों ही मामलों में कोर्ट ने हत्यारे पतियों को उम्र कैद और अर्थदंड की सजा सोमवार को सुनाई।
बेटे की गवाही पर मां के हत्यारे पिता को हुई सजा
एडीजे 8 कोर्ट बुलंदशहर के एडीजीसी अजीत सक्सैना ने बताया कि अभियुक्त अजीत उर्फ गुड्डू पुत्र किरनपाल निवासी खुशहालपुर थाना गुलावठी, बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2023 में अपनी पत्नी आशा की गला दबा कर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 13.03.2023 को थाना गुलावठी पर मुअसं- 110/23 धारा- 302 IPC के तहत पंजीकृत किया गया था, 4.06.2023 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस मामले में कोर्ट में 5 गवाह परिक्षित हुए, जिसमें मृतक का मासूम बेटा भी शामिल था मासूम बेटे ने कोर्ट को बताया कि उसके पिता ने मां को पहले पीटा और फिर मार दिया, कोर्ट ने मासूम बेटे की गवाही को अहम माना जिसके बाद 9.6.2025 को एडीजे-08 कोर्ट बुलंदशहर के न्यायाधीश श्रीचन्द्र विजय श्रीनेत ने अभियुक्त अजीत उर्फ गुड्डू(उपरोक्त) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 50,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
मधू के हत्यारे पति सोनू को उम्र कैद की सजा
ADJ/FTC 2 कोर्ट बुलंदशहर के एडीजीसी ध्रुव वर्मा ने बताया कि अभियुक्त सोनू पुत्र श्रीपाल निवासी मौहल्ला चैनपुरा थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2019 में अपनी पत्नी मधू की हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 13.7.2019 को थाना शिकारपुर पर मुअसं- 296/19 धारा- 302 IPC पंजीकृत किया गया तथा 9.10.2019 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग में 5 गवाह परिक्षित हुए, जिसके बाद 9.6.2025 को एडीजे/एफटीसी-02 कोर्ट बुलंदशहर के न्यायधीश मनोज कुमार ने अभियुक्त सोनू (उपरोक्त)को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 20,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
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