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IGURA में अधिकारी की नौकरी छीनना साजिशकर्ताओं को पड़ा महंगा, FIR दर्ज
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में जिस इंदिरा गांधी उड़ान एकेडमी की आधार शिला कभी उनके पिता व पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने रखा था, उसमे एक बार फिर धोखाधड़ी का केस प्रकाश में आया है।
अमेठी: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में जिस इंदिरा गांधी उड़ान एकेडमी की आधार शिला कभी उनके पिता व पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने रखा था, उसमे एक बार फिर धोखाधड़ी का केस प्रकाश में आया है।
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यहां पूर्व मुख्य अनुदेशक और एक कर्मचारी ने मिलकर फर्जी कागजात के बल पर डायरेक्टर के निजी सचिव को नौकरी से पैदल कर डाला। अब जब कोर्ट के आदेश पर फुरसतगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ तो एकेडमी में हड़कंप मच गया है।
ये है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार वादी मुकदमा पीएस जयशंकर इंदिरा गांधी उड़ान एकेडमी के डायरेक्टर के निजी सचिव के पद पर तैनात थे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हमने भ्रष्ट्राचार के खिलाफ आवाज उठाया था। जिसका खामियाजा ये हुआ के मुझे सेवा से निष्कासित कराए जानें के लिए पद का दुरुपयोग किया गया।
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एकेडमी के पूर्व मुख्य अनुदेशक वीके खुराना और असिस्टेंट देव प्रसाद यादव ने बीते 3 जनवरी 2018 को संस्था के कार्य करने के दौरान कूट रचित साजिश के तहत कार्य में लापरवाही बरतने व फर्जी तरीके से काम करने के मामले में फंसा दिया गया और फिर हमें बर्ख़ास्त कर दिया गया।
दिखलाई गई तिथि पर दोपहर बाद मैं अवकाश पर था लेकिन साजिश के तहत उन्होंने आरोप लगाया के मैंने अधिकारियों द्वारा दिए गए पत्र को लेने से मना कर दिया। हालांकि पत्र में जो समय दर्शाया गया है उस वक़्त अपरहन बाद से मैं अवकाश पर था। जिसकी पुष्टि इंजीनियरिंग विभाग के अवकाश रजिस्टर से की जा सकती है। इसके अलावा चपरासी पुस्तिका में भी विवरण नहीं है।
कोर्ट के आदेश पर 17 धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
हमने पहले विभागीय स्तर पर न्याय की गुहार लगाई, जब कोई परिणाम नहीं मिला तो कोर्ट की शरण ली। आखिर कोर्ट ने हमारा शिकायती पत्र स्वीकर करके मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। अमेठी जनपद के एसपी से जब जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के पूर्व मुख्य अनुदेशक वीके खुराना, निवासी द्वारिका सेक्टर 6 नई दिल्ली, मुख्य प्राशनिक अधिकारी डीके महेश निवासी इगरुवा, व सहयोगी की भूमिका निभाने वाले देव प्रसाद के विरुद्ध निदेशक के निजी सचिव रहे पीएस जयशंकर ने कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी। फुरसतगंज थाने में धारा 406, 419, 420, 464, 467, 468, 471, 499, 500, 417, 166, 192, 193, 204, 218, 219 व 120 बी सहित 17 धाराओं में तीनों के नामजद के विरुद्ध मुक़दमा पंजीकृत किया गया है।