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Chandauli News: पति की हत्या कराने वाली पत्नी व प्रेमी के साथ पांच को आजीवन कारावास,जानिए क्या है मामला
Chandauli News: अवैध संबध के चलते पत्नी ने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर पति की हत्या की थी वहीँ अब उन सभी को आजीवन कारावास व 22-22 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
Chandauli News (Image Credit-Newstrack)
Chandauli News: चंदौली जनपद के न्यायालय पीठासीन अधिकारी रविन्द्र सिंह (जिला एवं सत्र न्यायालय जनपद चन्दौली) द्वारा 1 मार्च 2017 को अवैध संबंध के चलते पत्नी द्वारा प्रेमी के साथ पति की हत्या कराये जाने के मामले में पत्नी व प्रेमी सहित पांच अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 22-22 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, अर्थदण्ड न अदा करने पर 6 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी भुगतनी होगी ।
आपको बता दे कि चकिया थाने के नौगढ़ जाने वाले रास्ते के जिलेबिया मोड़ के पास एक रक्त रंजित अज्ञात शव एक मार्च 2017 को मिला था,जिसकी शिनाख्त तीन दिनों बाद धर्मेंद्र सिंह के रूप में मृतक के भाई देवेंद्र सिंह ने की थी। उसके बाद मामले का खुलासा हुआ और पुलिस ने पत्नी,प्रेमी सहित पांच लोगों को उस मामले में नामजद करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजने की भी कार्यवाही की थी।
पुलिस ने 01 मार्च 2017 को धारा 302,201,147,120बी भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त
1.राहुल सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह
2.रवि गुप्ता पुत्र रतन गुप्ता
3.मनीष राजभर पुत्र अशोक उर्फ श्यामसून्दर राजभर
4.प्रमोद राम पुत्र शंकर राम और
5 . मृतक की पत्नी उजाला देवी उर्फ दीपशीखा पर मुकदमा पंजीकृत किया था।
जानकारी के अनुसार मृतक धीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में जैतपुरा में रहते थे इस दौरान उनकी पत्नी का अवैध संबंध राहुल सिंह के साथ हो गया। राहुल सिंह इस मकान में झोलाछाप डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस करता था। आए दिन पति-पत्नी में विवाद होता था जिसके कारण मृतक धीरेंद्र सिंह की पत्नी उजाला देवी ने उनको रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी राहुल सिंह के साथ मिलकर उसे मरने का फैसला किया जिसमें उनका साथ तीन और दोस्तों ने दिया और इस घटना को अंजाम दिया।
अभियुक्तों द्वारा 1 मार्च 2017 को धीरेंद्र सिंह को निमंत्रण में ले जाने की बात कह कर कार से लाकर खूब शराब पिलाई गई। उसके बाद शराब की बोतल और पत्थर से कूच कर उनकी हत्या करते हुए चकिया थाना क्षेत्र के नौगढ़ जाने वाले रास्ते के जिलेबिया मोड़ के पास उसका शव झाड़ी में फेंक दिया गया था। पेपर की खबर पढ़ कर मृतक के भाई ने खबर छपने के तीन दिनों बाद शव की शिनाख्त की थी। तब जाकर पुलिस ने सभी पांचो अभियुक्तों को नामजद करते हुए जेल भेज दिया।
इस अभियोग में मानिटरिंग सेल शशि शंकर सिंह (डीजीसी), राजेन्द्र पाण्डेय (एडीजीसी) व थाना चकिया के पैरोकार हे.का. वीरबहादुर की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप गुरुवार को न्यायालय पीठासीन अधिकारी रविन्द्र सिंह (जिला एवं सत्र न्यायालय जनपद चन्दौली) द्वारा मृतक के पत्नी उजाला देवी प्रेमी राहुल सिंह,रवि गुप्ता,मनीष राजभर प्रमोद राम को आजीवन कारावास व 22-22 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 6 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।