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निजी लैब्स पर आया आदेश, क्वालिटी कण्ट्रोल के साथ टेस्टिंग व्यवस्था भी होगी लागू

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी जनपदों में ऑक्सीजन एवं दवाओं की अनवरत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

Shreedhar Agnihotri
Written By Shreedhar AgnihotriPublished By Chitra Singh
Published on: 16 April 2021 6:53 PM IST (Updated on: 16 April 2021 8:52 PM IST)
निजी लैब्स पर आया आदेश, क्वालिटी कण्ट्रोल के साथ टेस्टिंग व्यवस्था भी होगी लागू
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो- सोशल मीडिया)

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 की जांच में वृद्धि के निर्देश देते हुए फोकस्ड टेस्टिंग किये जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी प्रयोगशालाएं में पूरी क्षमता के साथ कोरोना की जांच की जाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन आईसीएमआर से लाइसेंस प्राप्त निजी प्रयोगशालाओं में क्वालिटी कंट्रोल के साथ टेस्टिंग व्यवस्था को लागू कराएं।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी जनपदों में ऑक्सीजन एवं दवाओं की अनवरत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग का कंट्रोल रूम प्रभावी रूप से क्रियाशील रहकर स्थिति पर नजर रखें। जनपदों से नियमित संवाद बनाकर मेडिकल ऑक्सीजन तथा रेमिडिसिविर सहित अन्य आवश्यक औषधियों की सुचारु उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा इस कार्य की मॉनिटरिंग की जाए। आगामी एक माह की स्थिति का आकलन करते हुए रेमिडिसिविर की अतिरिक्त डोज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

बिना मास्क के पकड़े जाने पर लगेगा जुर्माना

उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की मेडिकल किट में कम से कम एक सप्ताह की जरूरत के मुताबिक, निर्धारित औषधियां होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मास्क का अनिवार्य उपयोग सुनिश्चित कराया जाए। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रवर्तन की प्रभावी कार्रवाई की जाए। पहली बार मास्क के बिना पकड़े जाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाए। अगर वह व्यक्ति दूसरी बार बिना मास्क के पकड़ा जाए तो 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाए।

''पिछले साल उपलब्ध कराया गया था निःशुल्क राशन''

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण लोगों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए सभी जरूरी प्रयास किये जाएं। गत वर्ष अन्त्योदय, पात्र गृहस्थी, प्रवासी मजदूरों, मनरेगा श्रमिकों, पटरी दुकानदारों आदि को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया गया था। इसी प्रकार, पंजीकृत व गैर पंजीकृत श्रमिकों, स्ट्रीट वेण्डर, पल्लेदार, कुली आदि को डीबीटी के माध्यम से भरण-पोषण भत्ता दिया गया था।

''औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों न हो असुविधा''

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड प्रबन्धन कार्यों में गत वर्ष विधायकों ने विधायक निधि के माध्यम से सहयोग प्रदान किया था। इस समय कोरोना प्रबन्धन कार्यों में कोविड केयर फंड की नियमावली के अनुरूप विधायकों की संस्तुति पर उनकी निधि से एक करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कोविड सुरक्षा के उपायों को लागू कराया जाए। इस पर भी ध्यान दिया जाए कि विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को रहने व भोजन आदि की कोई असुविधा न हो।

Chitra Singh

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