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उजरियांव गांव की अधिग्रहीत जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश

Gagan D Mishra
Published on: 9 Oct 2017 11:40 PM GMT
उजरियांव गांव की अधिग्रहीत जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश
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लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गोमतीनगर के उजरियांव गांव में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गई जमीनों पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सम्बंधित जमीनों के अधिग्रहण पर आवास एवं नगर विकास विभाग, एलडीए और जिलाधिकारी को एक माह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का भी आदेश दिया है।

यह आदेश जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अब्दुल मोईन ने सजर हुसैन व एक अन्य की याचिका पर दिया।

याची की ओर से दलील थी कि 1983 में ही याचियों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था। लेकिन अब तक न तो याचियों को मुआवजा दिया गया और न ही जमीन का कब्जा ही याचियों से लिया गया। याचियों की ओर से इस आधार पर अधिग्रहण रद् किए जाने की मांग की गई।

वहीं याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि कब्जा लिया जा चुका है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमीनों पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया व प्रतिवादियों को एक माह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

Gagan D Mishra

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