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कोर्ट ने इलाज के अभाव में हो रही मौतों पर राज्य सरकार से मांगा जवाब
सरकारी अधिवक्ता ए के गोयल का कहना है कि अक्टूबर 18 से अस्पताल कार्य करने लगा है। 345 मरीजों का इलाज हो चुका है। 2019 सत्र से मेडिकल कालेज में भी पढ़ाई शुरू हो जायेगी। कोर्ट ने यह जानकारी हलफनामे के जरिये दाखिल करने का समय दिया है।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजकीय मेडिकल कालेज और एसपीजी अस्पताल तुलसियानी रोड, बदायूं के निर्माण में देरी से इलाज के आभाव में हो रही मौतों को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 1 फरवरी को होगी।
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यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति सी डी सिंह की खंडपीठ ने लोक हित चेतना समिति की याचिका पर दिया है। याची के वरिष्ठ अधिवक्ता एम डी सिंह शेखर का कहना है कि राज्य सरकार ने मेडिकल कालेज व् अस्पताल बनाने के लिए 545 करोड़ रूपये स्वीकृत किये है।किंतु तीन साल बाद भी निर्माण पूरा नहीं हो सका है।
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भारी धनराशि खर्च करने के बावजूद हर साल सैकड़ों लोग मलेरिया, डेंगू व अन्य संक्रामक बीमारियों से मर रहे हैं। सरकारी अधिवक्ता ए के गोयल का कहना है कि अक्टूबर 18 से अस्पताल कार्य करने लगा है। 345 मरीजों का इलाज हो चुका है। 2019 सत्र से मेडिकल कालेज में भी पढ़ाई शुरू हो जायेगी। कोर्ट ने यह जानकारी हलफनामे के जरिये दाखिल करने का समय दिया है।
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