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कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर आश्रितों को मिलेंगे 50 लाख रूपये

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिये कार्यरत कार्मिकों की कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिये 50 लाख रूपये की एकमुश्त धनराशि दिए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

SK Gautam
Published on: 13 April 2020 10:02 AM GMT
कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर आश्रितों को मिलेंगे 50 लाख रूपये
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिये कार्यरत कार्मिकों की कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिये 50 लाख रूपये की एकमुश्त धनराशि दिए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह जानकारी प्रदेश की अपर मुख्य सचिव, राजस्व रेणुका कुमार ने देते हुये बताया कि इस सम्बन्ध में राजस्व विभाग द्वारा औपचारिक आदेश भी जारी कर दिये गये है।

कोविड-19 के संक्रमण की आशंका बनी रहती है

रेणुका कुमार ने बताया कि वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड-19 से प्रभावित सम्पूर्ण प्रदेश में इस महामारी की रोकथाम, उपचार एवं उससे बचाव के लिये चिकित्सा विभाग के अलावा भारी संख्या में विभिन्न विभागों के कार्मिक दिन-रात ड्यूटी में लगे हुए हैं।

उन्होंने कहा कि इस महामारी की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिये कार्यरत कार्मिकों में कोविड-19 के संक्रमण की आशंका सदैव बनी रहती है। अपर मुख्य सचिव राजस्व ने बताया कि इस स्वीकृति के लिये सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी अधिकृत होंगे।

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कार्यालयाध्यक्ष को नियुक्ति का प्रमाण पत्र देना होगा

उन्होंने यह भी बताया कि इसके लिये कार्यालयाध्यक्ष को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि सम्बन्धित कार्मिक कोविड-19 की रोकथाम, उसके उपचार व उससे बचाव के कार्यों के लिये नियुक्त था। इसके अलावा मुख्य चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र कि सम्बन्धित कार्मिक की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हुई है, दिया जाएगा।

SK Gautam

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