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HC ने आयोग से पूछा -ग्राम विकास अधिकारी के पद पर क्यों रोकी गई भर्ती
इलाहाबाद:हाईकोर्ट ने मंगलवार को यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पूछा है कि ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर साक्षात्कार आदि की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी भर्ती की आगे की कार्यवाही क्यों रोक दी गई है।
इलाहाबाद: इलाहाबाद:हाईकोर्ट ने मंगलवार को यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पूछा है कि ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर साक्षात्कार आदि की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी भर्ती की आगे की कार्यवाही क्यों रोक दी गई है।
जस्टिस अभिनव उपाध्याय ने यह आदेश अजय सिंह की याचिका पर दिया है। याचिका दायर कर आयोग के 30 मार्च 2017 के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद आयोग ने भर्तियों पर रोक लगा दी है।
याचिका मे कहा गया है कि ग्राम विकास अधिकारी पद पर भर्ती का विज्ञापन 18 जनवरी 2016 को निकला। लिखित परीक्षा के बाद पास हुए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी हो गया लेकिन आयोग ने अचानक 30 मार्च 2017 को पदों पर भर्ती की कार्यवाही पर रोक लगा दी। कोर्ट अब इस याचिका पर दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगी।
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