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विज्ञान व तकनीकी विभाग में फंड के दुरूपयोग पर यूपी सरकार से जवाब तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ ने विज्ञान व तकनीकी विभाग के संबंध में यूपी लोकल बॉडीज ऑडिट विभाग द्वारा जारी ऑडिट आपत्तियों पर सरकार से जवाब मांगा है।
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ ने विज्ञान व तकनीकी विभाग के संबंध में यूपी लोकल बॉडीज ऑडिट विभाग द्वारा जारी ऑडिट आपत्तियों पर सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने अग्रिम सुनवाई तक मामले में कार्यवाही करते हुए जवाब देने के आदेश दिए हैं।
यह आदेश जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस डीएस त्रिपाठी की बेंच ने विरेंद्र मेहता की ओर से दायर जनहित याचिका पर पारित किया। याची की ओर से वकील सीबी पांडेय का कहना था कि 2005-06 से 2015-16 के बीच ऑडिट करने के उपरांत जो आपत्तियां पाई गई हैं, उसका स्पष्टीकरण विभाग द्वारा नहीं दिया गया है। इन आपत्तियों में करोड़ों रुपए के दुरूपयोग की बात सामने आई है।
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वहीं विभाग की ओर से पेश वकील का कहना था कि ऑडिट विभाग द्वारा आपत्तियां अप्रैल महीने में प्राप्त हुई हैं। ये आपत्तियां दस साल के दौरान की हैं इसलिए इन पर स्पष्टीकरण देने में वक्त लगेगा जिसके लिए दो महीने के समय की मांग की गई।
विभाग की ओर से और समय देने की मांग को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के आदेश दिए और मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी।