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प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में टीचरों के समायोजन पर HC की रोक
उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के समायोजन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को रोक लगा दी है।
इलाहाबाद: उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के समायोजन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है। इन याचिकाओं पर कोर्ट 21 अगस्त को आगे की सुनवाई करेगी। यह आदेश जस्टिस पी.के.एस.बघेल ने अजय कुमार मिश्र और कई अन्य की याचिका पर पारित किया है।
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याची के वकील अशोक खरे का कहना था कि प्राथमिक विद्यालयों में 31 जुलाई तक छात्रों के दाखिले होते हैं। कहा गया था कि छात्र संख्या के आधार पर टीचरों का समायोजन की प्रक्रिया गलत है। बहस की गई थी कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित, विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान का एक-एक टीचर होना जरूरी है।
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प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने समायोजन का निर्णय लेते समय इन सब बातों का ध्यान नहीं रखा है। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगते हुए अध्यापकों के समायोजन पर रोक लगा दी है।