×

कांग्रेस को HC से राहत, नगर निगम की कार्रवाई पर रोक

हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के लिए जारी नगर निगम के सीजर आदेश के क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस सम्बंध में राज्य सरकार व नगर निगम से जवाब भी मांगा है। यह आदेश जस्टिस प्रशांत कुमार व जस्टिस राजन रॉय की बेंच ने

Anoop Ojha
Published on: 4 Jan 2018 9:35 PM IST
कांग्रेस को HC से राहत, नगर निगम की कार्रवाई पर रोक
X

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के लिए जारी नगर निगम के सीजर आदेश के क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस सम्बंध में राज्य सरकार व नगर निगम से जवाब भी मांगा है।

यह आदेश जस्टिस प्रशांत कुमार व जस्टिस राजन रॉय की बेंच ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजबब्बर की ओर से दाखिल याचिका पर दिया। पार्टी के वकील गंगा सिंह के अनुसार नवम्बर 2017 में नगर निगम ने नोटिस भेज माल एवेन्यू स्थित प्रदेश मुख्यालय की बिल्डिंग के गृह कर के तौर पर 51 लाख रुपये जमा करने को कहा था। अधिवक्ता ने बताया कि नोटिस पर मोहसिना किदवई का नाम लिखा था।

इस बारे में पार्टी की ओर से पत्र भेजकर नगर निगम से विवरण मांगा गया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 28 दिसम्बर को पार्टी मुख्यालय को एक सीजर आदेश प्राप्त हुआ जिसमें मुख्यालय को सीज किए जाने के निर्देश थे। उक्त सीजर आदेश को वर्तमान याचिका द्वारा चुनौती दी गई।

याचिका का विरोध करते हुए सरकार की ओर से कहा गया कि असेसमेंट के मामले में हाईकोर्ट में याचिका नहीं लाई जा सकती। जिस पर पार्टी की ओर से दलील दी गई कि याचिका में असेसमेंट को नहीं, 28 दिसम्बर के सीजर आदेश को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राज्य सरकार व नगर निगम से दो सप्ताह में जवाब मांगा है व फिलहाल कार्रवाई न करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी।

Anoop Ojha

Anoop Ojha

Excellent communication and writing skills on various topics. Presently working as Sub-editor at newstrack.com. Ability to work in team and as well as individual.

Next Story