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टीचरों के वेतन रोकने के सरकार के आदेश पर HC की रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जूनियर हाईस्कूल शंकरगंज जौनपुर में पढ़ा रहे अध्यापकों जगदीश प्रसाद मिश्रा और पांच अन्य टीचरों के वेतन रोकने के प्रदेश सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है।
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जूनियर हाईस्कूल शंकरगंज जौनपुर में पढ़ा रहे अध्यापकों जगदीश प्रसाद मिश्रा और पांच अन्य टीचरों के वेतन रोकने के प्रदेश सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने आदेश दिया है कि केस की अगली सुनवाई 13 नवंबर 2017 तक अंतरिम आदेश जारी रहेगा और इन टीचरों का वेतन भुगतान सरकारी खजाने से किया जाए।
यह आदेश जस्टिस पी.के.एस.बघेल ने जगदीश प्रसाद मिश्रा व अन्य पांच अध्यापकों की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया था कि साल 1996 में उनकी नियुक्ति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन के बाद की गई थी।
नियुक्ति के बाद से उन्हें सरकारी खजाने से नियमित वेतन का भुगतान होता चला आ रहा है। याचिका दाखिल कर प्रदेश सरकार के 31 जुलाई 2017 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसके द्वारा सरकार ने बिना पद पर इन टीचरों के काम करने को आधार बनाते हुए इनके खिलाफ आदेश पारित कर दिया था।
कहा गया था कि इनकी नियुक्ति गलत है। इन टीचरों के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित करते हुए कोर्ट का कहना था कि सरकार ने अपने आदेश में इस बात से इंकार नहीं किया है कि सभी टीचरों की नियुक्ति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन के बाद की गयी थी और वे अपने पदों पर काम करते हुए वेतन आहरित कर रहे हैं।
कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने 31 जनवरी 2017 को शासनादेश जारी कर सरप्लस पर काम कर रहे टीचरों को वेतन भुगतान का आदेश दे रखा है। कोर्ट ने विपक्षी को नोटिस जारी कर सरकार के 31 जुलाई 2017 के आदेश पर रोक लगा दी है।