×

HC : रद्द नहीं होगा 29334 सहायक अध्यापकों का चयन

याचिका में कहा गया था कि नियुक्तियां बेसिक शिक्षा सहायक भर्ती नियमावली 1981 के 15वें संशोधन के आधार पर की गई है। हाईकोर्ट द्वारा 15वां संशोधन रद्द किया जा चुका है इसलिए नियुक्तियां रद्र कर दी जाएं। जितेंद्र कुमार और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने सुनवाई की। याचिका का विरोध करते हुए अधिवक्ता ने कहा कि शिवकुमार पाठक केस में हाईकोर्ट ने 15वां संशोधन रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

priyankajoshi
Published on: 11 Aug 2016 3:31 PM GMT
HC : रद्द नहीं होगा 29334 सहायक अध्यापकों का चयन
X

इलाहाबाद : गणित विज्ञान के 29,334 सहायक अध्यापकों का चयन रद्द नहीं होगा। नियुक्तियों को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।

-याचिका में कहा गया था कि नियुक्तियां बेसिक शिक्षा सहायक भर्ती नियमावली 1981 के 15वें संशोधन के आधार पर की गई है।

-हाईकोर्ट द्वारा 15वां संशोधन रद्द किया जा चुका है इसलिए नियुक्तियां रद्द कर दी जाएं।

-जितेंद्र कुमार और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने सुनवाई की।

-याचिका का विरोध करते हुए अधिवक्ता ने कहा कि शिवकुमार पाठक केस में हाईकोर्ट ने 15वां संशोधन रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

-सर्वाेच्च न्यायालय में कई अहम बिंदुओं पर सुनवाई होनी है।

-इसमें 15वां संशोधन रद्द करने के आदेश की वैधता पर भी सुनवाई होगी।

-कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगी।

priyankajoshi

priyankajoshi

इन्होंने पत्रकारीय जीवन की शुरुआत नई दिल्ली में एनडीटीवी से की। इसके अलावा हिंदुस्तान लखनऊ में भी इटर्नशिप किया। वर्तमान में वेब पोर्टल न्यूज़ ट्रैक में दो साल से उप संपादक के पद पर कार्यरत है।

Next Story