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हाईकोर्ट: ग्रेटर नोएडा के 80 गांवों को यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक क्षेत्र में शामिल करने को चुनौती
इलाहाबाद: गौतमबुद्ध नगर के 80 गांवों को यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा में शामिल किए जाने की प्रदेश सरकार की अधिसूचना को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता की खण्डपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई जारी है।
प्रदेश सरकार ने 18 सितम्बर, 2015 को अधिसूचना जारी कर गौतमबुद्ध नगर ने 80 गांवों को यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक क्षेत्र में शामिल कर लिया। इन गांवों को शामिल करने में वहां दी जा रही नगरपालिका सेवाओं को ध्यान में रखते हुए संविधान के तहत अधिसूचना जारी हुई है।
सुनवाई का भी अवसर नहीं दिया
इस संबंध में याची निवास नागर और अन्य के अधिवक्ता का कहना है कि इन गांवों को शामिल करने से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। कहा गया है कि ये गांव सुदूरवर्ती इलाकों में है। वहां किसी भी प्रकार की कोई नगरीय सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में उन्हें यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकरण में शामिल करना गलत है। याचिका पर मंगलवार को भी सुनवाई होगी।