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सोनिया गांधी के चुनाव की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

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Published on: 11 July 2016 3:36 PM GMT
सोनिया गांधी के चुनाव की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
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लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साल 2014 में रायबरेली संसदीय सीट से चुने जाने की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने याची की ओर से उठाए गए सारे तथ्यों पर गौर करने के बाद पाया कि केस दायर करने के लिए ठोस कारण नहीं थे।

क्या था याचिका में ?

यह आदेश जस्टिस तरुण अग्रवाल ने रायबरेली निवासी रमेश सिंह की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए दिया। याचिका में कहा गया था कि सोनिया गांधी इटली की नागरिक हैं और भारत की नागरिकता भी प्राप्त कर रखी है। साथ ही चुनावों के दौरान उन्होंने जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी से मजहबी आधार पर वोट डालने की अपील कराई।

याचिका के विरोध में क्या कहा?

याचिका के विरोध में कहा गया कि यह अपील ओछी और दुर्भावनापूर्ण है। उन्होंने इटली की नागरिकता त्याग दी थी और नियमानुसार भारत की नागरिकता ली। साथ ही कहा गया कि उन्होंने कभी बुखारी को मजहबी आधार पर वोट डालने के लिए अपील करने को नहीं कहा था। जवाब में कहा गया कि पहले भी दो याचिकाएं इसी आधार पर दायर हुई थी जो कि खारिज हो चुकी हैं।

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने पाया कि चुनाव याचिका दायर करने का कोई वैध कारण नहीं था। इसलिए कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी।

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