×

खत्म नियम से लाइसेंस निरस्त करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाईं रोक

Gagan D Mishra
Published on: 5 Oct 2017 7:47 PM IST
खत्म नियम से लाइसेंस निरस्त करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाईं रोक
X

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु बिक्री वितरण नियंत्रण आदेश 2016 के आने के बाद 2004 के आदेश के तहत पारित आदेश के खिलाफ कैसे अपील की जा सकती है। 2004 का कंट्रोल आर्डर समाप्त हो चुका है। याचिका की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी।

कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि तक याची की सस्ते गल्ले की दुकान का लाइसेंस रद्द करने के 8 सितम्बर के आदेश पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने संभल के व्यवरा गांव की निवासी व सस्ते गल्ले की दुकानदार श्रीमती ओमवती की याचिका पर दिया है।

याचिका पर अधिवक्ता का कहना है कि गुन्नौर के विधायक अजीत कुमार उर्फ राजू यादव ने मुख्यमंत्री को क्षेत्र की 29 दुकानों पर खाद्यान्न वितरण में अनियमितता की शिकायत की। प्रमुख सचिव ने जांच का आदेश दिया जिस पर जिलाधिकारी ने गुन्नौर तहसील की दुकानों की जांच का आदेश दिया और रिपोर्ट मांगी। साथ ही एसडीएम गुन्नौर ने याची सहित तमाम दुकानदारों का लाइसेंस निरस्त कर दिया। यह आदेश 2004 के कंट्रोल आदेश के तहत पारित हुआ है जो कि समाप्त हो चुका है। अब 2016 में नया कंट्रोल आर्डर आ चुका है।

याची का कहना है कि दुकान का लाइसेंस पुराने कंट्रोल आदेश के तहत एसडीएम को क्षेत्राधिकार नहीं है। इस पर कोर्ट ने सरकारी वकील से इस संबंध में जानकारी लेकर कोर्ट को बताने का निर्देश दिया है।

Gagan D Mishra

Gagan D Mishra

Next Story