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होमियोपैथी कालेजों में पीजी कोर्स की खाली सीटों पर सफल याचियों के प्रवेश का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के होमियोपैथी मेडिकल कालेजों में पी.जी.कोर्स की खाली सीटों पर चयनित याचियों के प्रवेश करने का अंतरिम आदेश दिया है और राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति पी.के.एस.बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खण्डपीठ ने मोहम्मद हैदर मिर्जा श्री भगवान महावीर जैन माइनारिटी एजुकेशन सोसायटी की याचिका पर दिया है।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के होमियोपैथी मेडिकल कालेजों में पी.जी.कोर्स की खाली सीटों पर चयनित याचियों के प्रवेश करने का अंतरिम आदेश दिया है और राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति पी.के.एस.बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खण्डपीठ ने मोहम्मद हैदर मिर्जा श्री भगवान महावीर जैन माइनारिटी एजुकेशन सोसायटी की याचिका पर दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता आलोक कुमार यादव ने बहस की। मालूम हो कि आयुष मंत्रालय ने 12 अप्रैल 18 को मेडिकल कालेजों में पी.जी.कोर्स में आल इण्डिया टेस्ट से प्रवेश का निर्णय लिया। राज्य स्तर की काउंसिलिंग ए.आई.ए.पी.जी.ई.टी. द्वारा काउंसिल की गयी। डायरेक्टर आयुर्वेद ने सर्कुलर जारी कर 50 फीसदी अंक न्यूनतम योग्यता तय की।
26 सितम्बर 18 को परिणाम घोषित हुआ जिसमें 68 को सफल घोषित किया गया। फिर न्यूनतम योग्यता अंक में बदलाव के चलते केवल 18 लोगों को सफल घोषित किया गया। परिणाम स्वरूप काफी सीटें खाली रह गयी। याचिका दाखिल कर बाद में तय की गयी योग्यता के पिछली तिथि से लागू करने पर सवाल खड़े किये गए और कहा गया कि ऐसा करना रेग्युलेशन व केन्द्र सरकार के निर्देशों का उल्लंघन है।
कोर्ट ने कहा है कि 68 सफल याची अभ्यर्थियों को 15 फरवरी 19तक प्रवेश दिया जाए। प्रवेश करते समय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। कोर्ट ने कहा है कि याचियों का प्रवेश याचिका के निर्णय की विषयवस्तु होगी।
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