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मारुति एजेंसी के मालिक को झटका, जौनपुर फोरम ने लगाया ढाई लाख का हर्जाना

जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष शमशाद अहमद तथा सदस्य रफिया खातून ने जनपद के कीर्तिकुंज ऑटो मोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रोपराइटर नन्हे लाल वर्मा व मारुति सर्विस स्टेशन कुत्तूपुर पर ढाई लाख रुपए हर्जाना लगाया है ।

Ashiki
Published on: 2 Jan 2021 10:25 PM IST
मारुति एजेंसी के मालिक को झटका, जौनपुर फोरम ने लगाया ढाई लाख का हर्जाना
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जौनपुर: कीर्ति कुंज मारुति एजेंसी के मालिक पर ढाई लाख का हर्जाना, ये था मामला

जौनपुर: जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष शमशाद अहमद तथा सदस्य रफिया खातून ने जनपद के कीर्तिकुंज ऑटो मोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रोपराइटर नन्हे लाल वर्मा व मारुति सर्विस स्टेशन कुत्तूपुर पर ढाई लाख रुपए हर्जाना लगाया है । साथ ही आदेश दिया कि परिवादी को एक माह के भीतर हर्जाना की राशि अदा करे। भुगतान न करने पर निर्णय की तिथि से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी परिवादी पाने का हकदार होगा।

अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद सिंह ने उपभोक्ता फोरम में मारुति सर्विस स्टेशन कुत्तूपुर तथा चहारसू चौराहा स्थित कीर्तिकुंज ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रोपराइटर नन्हे लाल वर्मा के खिलाफ अधिवक्ता प्रकाश सिंह व संजय श्रीवास्तव के माध्यम से परिवाद दायर किया कि वह मारुति कार इग्निस का पंजीकृत स्वामी है। 12 जनवरी 2020 को विपक्षी की एजेंसी पर कार सर्विस के लिए भेजा। वाशिंग व अन्य चार्ज जोड़कर 6714 रूपये लिया गया।

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गलत ढंग से लगाया गया जीएसटी

जीएसटी गलत ढंग से लगाया गया। परिवादी ने सर्विस के समय रिमोट की बैटरी, कंप्यूटर में लगने वाली चिप, दाहिने तरफ के चक्के के ऊपर का काला कवर मंगाने का आर्डर दिया। बराबर पूछताछ करता रहा लेकिन न तो सामान आया न गाड़ी में लगाया गया जिससे गाड़ी चलाने में कठिनाई होती रही। बार बार पूछने पर भी विपक्षी गण संतोषजनक उत्तर नहीं दिए जो सेवा में कमी का द्योतक है। गाड़ियों की धुलाई में मजदूरों की मजदूरी पर जीएसटी ली जा रही है।

पूछने पर अनावश्यक ढंग से आक्रामक व्यवहार कर्मचारी करते हैं जो सेवा में कमी होने के साथ-साथ अनुचित व्यापार प्रथा है। विपक्षीगण को नोटिस भेजी गई। तामिला होने के बावजूद न तो उपस्थित आए न ही जबाबदेही दाखिल किया जिसके चलते उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई फोरम द्वारा की गई है। फोरम ने आदेश दिया कि प्रकरण में अनुचित व्यापार प्रथा को अपनाते हुए अपने कर्मचारियों के माध्यम से विपक्षी ने वांछित सेवा में कमी कारित किया जिसके लिए वह स्वयं कानूनी रूप से उत्तरदाई है। कोर्ट ने परिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर हर्जाना लगाया।

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कपिल देव मौर्य, जौनपुर



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