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Jhansi News: न बंधक, न सामूहिक बलात्कार, रहूंगी प्रेमी के साथ, विवाहिता का बेबाक बयान
Jhansi News: विवाहिता ने बयान दिया कि साहब, न तो मुझे बंधक बनाकर सामूहिक बलात्कार हुआ और न ही मुझे परेशानी हुई है। मैं अपने पति को छोड़ना चाहती थी, इसलिए अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी।
Jhansi News: साहब, न तो मुझे बंधक बनाकर सामूहिक बलात्कार हुआ और न ही मुझे परेशानी हुई है। मैं अपने पति को छोड़ना चाहती थी, इसलिए अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। इसके बाद प्रेमी के साथ भी शादी रचाई हैं। यह बयान महिला ने अदालत में दर्ज कराया है। इस मामले में सीपरी बाजार थाने की पुलिस ने काफी राहत ली है। उधर, सीपरी बाजार थाने की पुलिस ने दोनों को विदाई भी दे दी है।
अदालत के आदेश पर दर्ज हुआ था मुकदमा
सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के प्रेमगंज मोहल्ले में रहने वाले बब्लू ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया था कि उसकी शादी लगभग 15 साल पहले पूजा उर्फ डग्गा देवी निवासी सुजातगंज इलाहाबाद के साथ अंतरजातीय हुई थी। शादी के उपरांत दोनों के नुत्फे से दो संतानें पैदा हुई थी जो वर्तमान में उसके पास रहकर दीक्षा व शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। उसकी पत्नी पूजा को आतियां तालाब निवासी रजनी ने षडयंत्र कर सहयोग से 7 मई 2022 को सुबह पांच बजे ससुराल के अंकित व मनीष के साथ बहला फुसलाकर भगा ले गए जो अपने साथ कीमती जेवरात लगभग 1.50 लाख व घर में रङे नगद 49,312 रुपये लेकर चले गए।
शिकायती पत्र में कहा गया कि उसने अपनी पत्नी की काफी रिश्तेदारी, मोहल्ले के लोगों से पूछताछ करने के उपरांत पता चला कि रजनी के सहयोग से अंकित व मनीष के साथ उसकी पत्नी को बहला फुसलाकर भगा ले गए। पत्नी को बंधक बनाकर उसके साथ निरन्तर सामूहिक बलात्कार करते चले आ रहे हैं। इसके पहले उसकी पत्नी को ससुराल से अजय भगा ले गया था। इसकी शिकायत उसने की थी। इसकी सूचना उसने एसएसपी से लेकर थाना स्तर की मगर रिपोर्ट दर्ज नहीं की। सुनवाई के बाद अदालत ने सीपरी बाजार थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। इस आदेश के तहत सीपरी बाजार थाने की पुलिस ने रजनी देवी, मनीष कालू, अंकित व अजय के खिलाफ दफा 366,376-डी, 342, 120बी के तहत एक नवंबर 2022 को मुकदमा दर्ज कर लिया।
साहब, 13 साल पहले भगाकर लाया था बबलू
रजनी ने पुलिस को बताया कि वह प्रयागराज की रहने वाली है। बबलू कबाड़ी का काम करता है। जब वह प्रयागराज में रहती थी, उस समय वह नाबालिग थी। मौका देखकर 13 साल पहले बबलू उसे भगाकर झाँसी लाया था। यहां रहकर बबलू रोजाना शराब पीकर उसकी पिटाई करता था। आए दिन होने वाली पिटाई से वह क्षुब्ध रहने लगी थी। कइयों बार घर के लोगों ने बबलू को समझाने की कोशिश की मगर बबलू नहीं मानता था इसलिए उसने यहां से भागने का प्लान बनाया था।
साहब, मैनें शादी कर ली
इस मामले की विवेचना सीपरी बाजार थाना के उपनिरीक्षक दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। बीते रोज विवेचक थाना पर मौजूद थे, तभी रजनी उर्फ पूजा अपने प्रेमी अनीस निवासी रायबरेली के साथ थाना पहुंची। यहां पर उन्होंने पूरी जानकारी दी। रजनी उर्फ पूजा ने बताया कि उसने अपने प्रेमी अनीस के साथ शादी कर ली है। वह प्रेमी के साथ ही रहूंगी। उसने अपने पति और संतान को छोड़ दिया है। इस मामले को विवेचक ने गंभीरता से लिया। रजनी को अदालत में 164 के तहत बयान दर्ज करवाए। बयान दर्ज होने के बाद दोनों को थाना लाया गया। यहां से दोनों को विदाई दी गई। इसके बाद पुलिस ने राहत की सास ली। इस संबंध में एसओ सीपरी बाजार जे पी पाल कहना है कि मामले की विवेचना की जा रही हैं। रजनी के बयान भी दर्ज हो गए हैं। जल्द से जल्द उक्त मुकदमे को खारिज कर दिया जाएगा।
बलात्कार पीड़िता को धमकाया, गवाही दी तो मारकर जंगल में दफना देंगे
Jhansi: साहब, केस की तारीख से ठीक एक दिन पहले उससे कहा कि हत्या करके जंगल में लाश को फेंक देंगे। इसके बाद विपक्षी गाली गलौज कर भाग गया। पीड़िता की तहरीर पर बबीना थाने की पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले में पीड़िता ने एसएसपी को शिकायती पत्र देकर जमानत पर छूटे आरोपी की जमानत निरस्त करने की मांग की है।
मालूम हो कि बबीना थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली नाबालिग लड़की को दो साल पहले गांव का सतीश अहिरवार भगाकर ले गया था। उसके साथ बलात्कार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। अब आरोपी सतीश जमानत पर बाहर है। अब पॉस्को अदालत में केस की सुनवाई हो रही है।
पीड़िता ने एसएसपी को दिया शिकायती पत्र
पीड़िता ने एसएसपी को शिकायती पत्र देते हुए बताया है कि 15 नवंबर को अदालत में तारीख थी। उससे एक दिन पहले 14 नवंबर को आरोपी सतीश और उसका पिता अनारी घर पर आए थे। बोले के कल तारीख है। राजीनामा कर लो और बयान पलट देना, नहीं तो अपहरण कर तेजाब डालकर बदसूरत कर देंगे। आरोप है कि हत्या कर जंगल में दफना देने की धमकी दी थी। स्कूल जाना या बाहर निकलना भी मुश्किल कर दिया है। पीड़िता ने पुलिस से जमानत निरस्त कराने की मांग की। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।