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Jhansi News: मासूम से दुष्कर्म की कोशिश, मुख्य आरोपी को 20 साल की सजा, सहयोगियों को तीन-तीन साल जेल
Jhansi News: न्यायाधीश ने पांच वर्षीय मासूम को अपने हवश का शिकार बनाने वाले आरोपी व उसके सहयोगियों को दोषी माना है।
minor rape attempt main accused gets 20 years saja 3 years jailed other (Photo- Social Media)
Jhansi News: न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद ने पांच वर्षीय मासूम लड़की को हवश का शिकार बनाने वाले आरोपी व उसके सहयोगियों को दोषी मानते हुए मुख्य आरोपी को बीस साल का कारावास और पचास हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जबकि सहयोगियों को तीन - तीन वर्ष का कारावास और आठ - आठ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इनमें बाप बेटा शामिल है।
क्या है पूरा मामला
विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसकी नातिन घर के बाहर खेल रही थी, तभी मोहल्ले में रहने वाला भरत यादव उसके घर आया औऱ नातिन को बहला फुसलाकर घर ले गया। इसके बाद आरोपी ने मासूम नातिन के साथ दुष्कर्म किया। वहीं, पास में खड़े दो लोग भी उसका सहयोग कर रहे थे। घटना की जानकारी जब परिवार को हुई तो उन्होंने उसका विरोध किया।
आरोप है कि विपक्षियों ने जाति सूचक शब्द से अपमानित किया। पुलिस ने इस मामले में भरत यादव, बलवीर सिंह यादव व ज्ञान सिंह यादव के खिलाफ पॉक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। बाद में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
मिली ये सजा
इसी क्रम में अदालत ने भरत यादव को बलात्कार के मामले में दोषी मानते हुए बीस साल का कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जबकि बलवीर सिंह यादव व ज्ञान सिंह को मारपीट व जाति सूचक शब्द से अपमानित करने पर तीन-तीन साल का कारावास और आठ-आठ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास
गुरसरांय थाना क्षेत्र के ग्राम नारायणपुरा निवासी नन्हें उर्फ अरविंद कुशवाहा ने टोड़ीफतेहपुर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसकी बहन इंद्रा देवी की शादी मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम स्यावरी निवासी राजू उर्फ राजकिशोर कुशवाहा से हुई थी। शादी में हैसियत के अनुसार दहेज दिया था। आरोप है कि शादी के बाद पति ने अतिरिक्त दहेज की मंग की। न देने पर 4 सितंबर 2022 को रात्रि में उसकी बहन की हत्या कर दी थी। इसके बाद लखेरी नदी पुल के पास शव को फेंक दिया था। पुलिस ने राजू उर्फ राजकिशोर कुशवाहा के खिलाफ दहेज अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में विवेचक ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसी क्रम में अदालत ने दहेज हत्याकांड में दोषी मानते हुए पति को आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
तमंचा रखने पर एक हजार का जुर्माना
मुख्य न्यायाधीश ने तमंचा रखने के आरोप में दोषी मानते हुए नवाबाद थाना क्षेत्र के सैंयर गेट मोहल्ले में रहने वाले विलियम उर्फ मुमताज खान को जेल में बिताई गई अवधि व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि नवाबाद थाना पुलिस ने 29 नवंबर 2011 को विलियम को बिपिन बिहारी इंटर कालेज गेट के पास से तमंचा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
चोरी करने वाले आरोपी पर पांच सौ रुपया
मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की अदालत ने घर में घुसकर चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए राहुल शर्मा उर्फ कल्लू निवासी सेंदरी टीकमगढ़ को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि व पांच-पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
मालूम हो कि कोतवाली थाना क्षेत्र के बृहमनगर कालोनी में रहने वाले डॉ ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने 28 अक्तूबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि राहुल शर्मा ने उसके मकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात आदि सामान चोरी कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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