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साढ़े चार करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी ज्वैलर्स भूषण चौधरी को कोर्ट से मिली जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी व षडयंत्र के आरोपी ज्वैलर भूषण चैधरी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने इन्हें प्रति माह की दस तारीख तक दस लाख रूपये कुल दस माह में एक करोड़ रूपये जमा करने की शर्त पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है।

Aditya Mishra
Published on: 5 Feb 2019 1:53 PM GMT
साढ़े चार करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी ज्वैलर्स भूषण चौधरी को कोर्ट से मिली जमानत
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी व षडयंत्र के आरोपी ज्वैलर भूषण चैधरी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने इन्हें प्रति माह की दस तारीख तक दस लाख रूपये कुल दस माह में एक करोड़ रूपये जमा करने की शर्त पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। चौधरी पर साढ़े चार करोड़ की बैंक गारंटी हड़प जाने के आरोप की सीबीआई जांच चल रही थी। सीबीआई ने गाजियाबाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने दिया है। सीबीआई के अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश का कहना था कि याची ने बैंक में जिस जमीन को बंधक रखा था, वह पहले ही दूसरे को बेच चुका था। साथ ही दिल्ली में स्थित ज्वैलरी शाॅप में रखे सोने व हीरे जवाहरात के आभूषा बिना बैंक को सूचित किये बेच डाले गए। इस तरह से साढ़े चार करोड़ का चुना लगाया है।

कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी भी महीने में दस तारीख तक दस लाख रूपये जमा नहीं करता तो उसे अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया जाए। कोर्ट ने उसे मुकदमे के विचारण में सहयोग करने, बुलाये जाने पर हाजिर होने का भी निर्देश दिया है। साथ ही पासपोर्ट जमा कराते हुए कहा है कि कोर्ट की अनुमति बगैर वह देश छोड़कर विदेश नहीं जायेगा।

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