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जानिए क्यों इस बीजेपी सांसद के खिलाफ मजिस्ट्रेट को देना पड़ गया मुकदमा दर्ज करने का आदेश

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यासमीन अकबर ने कैंट पुलिस को निर्देश दिए हैं कि मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराने और एफआईआर की प्रति अविलंब कोर्ट के समक्ष उपलब्ध कराएं।

Aditya Mishra
Published on: 29 Nov 2018 5:03 AM GMT
जानिए क्यों इस बीजेपी सांसद के खिलाफ मजिस्ट्रेट को देना पड़ गया मुकदमा दर्ज करने का आदेश
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गोरखपुर: फर्जी कूट रचित दस्तावेजों के सहारे जमीन की रजिस्ट्री कराकर उसे बेचने के मामले में सांसद कमलेश पासवान समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यासमीन अकबर ने कैंट पुलिस को निर्देश दिए हैं कि मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराने और एफआईआर की प्रति अविलंब कोर्ट के समक्ष उपलब्ध कराएं।

गोलघर के चक जलाल प्रताप मार्केट निवासी नरेंद्र प्रताप सिंह की तरफ से उनके अधिवक्ता कृष्णानंद तिवारी ने सीजीएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। उनका कहना था, कि वादी नरेंद्र प्रताप सिंह गोलघर स्थित आराजी नंबर 27 व 37 का स्वामी है। इस जमीन पर पिछले कई वर्षों से कुछ लोगो ने कब्जा करके बलदेव प्लाज़ा का निर्माण करा लिया है। सुधा प्रसाद कौस्तुभ प्रसाद कंदर्प प्रसाद ने कूट रचित दस्तावेज के सहारे स्वयं को जमीन का स्वामी प्रमाणित करने का प्रयास भी किया है।

इन लोगों ने उसे बेचने की कोशिश की इस दौरान जैमिनी रेजिडेंस निवासी सतीश नागलिया तथा दूसरे पार्टनर कमलेश पासवान निवासी मेडिकल कॉलेज गेट गोरखपुर ने जानबूझकर फर्जी व कूट रचित दस्तावेज तैयार करा जमीन को अपने नाम से बैनामा करा लिया इन लोगों ने स्वामी ना होते हुए भी बलदेव प्लाजा की दुकानों को दूसरे के नाम बेच भी दिया।

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Aditya Mishra

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