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UP News: भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच यूपी में अलर्ट! ड्रोन उड़ाने पर लगी पूरी रोक, नो फ्लाइंग जोन घोषित हुआ गाजियाबाद
UP News: भारत पाकिस्तान तनाव के बीच उत्तर प्रदेश में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है।
यूपी में ड्रोन उड़ाने पर लगा प्रतिबंध
UP News: भारत पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले के मद्देनजर भारतीय सेना की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसी के चलते उत्तर प्रदेश में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। उत्तर प्रदेश में अब ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। लिहाजा, लखनऊ के भी कुछ चिन्हित स्थानों के आसपास व महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास ड्रोन उड़ाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताते चलें कि लखनऊ में राजभवन, विधानसभा भवन, लोक भवन, बापू भवन समेत अन्य प्रमुख और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास ड्रोन उड़ाने को लेकर पूर्व से ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी अब ड्रोन उड़ाने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
नो फ्लाइंग जोन घोषित हुआ गाजियाबाद
सुरक्षा के नजरिए से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ साथ अन्य जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बाकायदा इस पर रोक लगा दी है। इस रोक के चलते गाजियाबाद को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। इसके साथ ही प्रयागराज, अयोध्या, झांसी और मिर्जापुर समेत तमाम अन्य जिलों में भी अधिकारियों ने अपना बयान जारी करते हुए ड्रोन को ओरण रूप से प्रतिबंध कर दिया है। बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति, संगठन या संस्था सक्षम मजिस्ट्रेट की अनुमति लिए बिना ड्रोन, मानव रहित वाहन या ऐसे अन्य उड़ने वाले उपकरणों का उपयोग नहीं कर सकेगा।
पुलिस व अन्य सुरक्षा एजेंसियों पर लागू नहीं होगा नियम
आपको बता दें कि यूपी के सभी जिलों में 24 अप्रैल से प्रभावी धारा-163 (जो पहले धारा 144 थी) के तहत ड्रोन और मानव रहित यंत्रों के संचालन पर सख्ती बरती जा रही है। लेकिन अब भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनाव की स्थिति को देखते हुए आप लोगों, संगठन या संस्था की ओर से उड़ाए जाने वाले ड्रोन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।
इस आदेश के अनुसार, ड्रोन के जरिए शूटिंग के अलावा सर्वेक्षण अथवा किसी प्रकार के हथियार के संचालन पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, ड्रोन उड़ाने को लेकर जारी हुआ ये प्रतिबंध पुलिस विभाग और अन्य सुरक्षा एजेंसियों पर लागू नहीं होगा।
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