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HC: लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग पर जवाब तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार और लखनऊ यूनिवर्सिटी से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग वाली याचिका पर जवाब तलब किया है।
लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार और लखनऊ यूनिवर्सिटी से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग वाली याचिका पर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सरकार और यूनिवर्सिटी के वकीलों को मामले में समुचित दिशानिर्देश प्राप्त कर 10 अक्टूबर को उसे अवगत कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उन्हें प्रतिशपथपत्र दाखिल करने की भी छूट दी है।
यह आदेश जस्टिस डीके अरोड़ा और जस्टिस आर एन पांडे की बेंच ने एक छात्र विकास सिंह की और से दायर याचिका पर पारित किया। याची की ओर से मांग की गई थी कि यूनिवर्सिटी में लिंगदेाह कमेटी की रिपेार्ट के आधार पर चुनाव कराए जाएं।
याचिका पर यूनिवर्सिटी की ओर से कहा गया कि चुनाव के संबध में ही पहले से दो याचिकाएं विचाराधीन हैं। लिहाजा, इस याचिका को भी उन्हीं के साथ सुन लिया जाए। इस पर कोर्ट ने मामले को पूर्व की दोनों याचिकाओं के साथ संलग्न कर दिया और सरकार और यूनिवर्सिटी से जवाब मांग लिया।
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दरअसल, लिंगदेाह कमेटी की रिपेार्ट पर अमल करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी में 29 सितंबर 2012 को एक नोटिफिकेशन जारी कर चुनाव कराने के लिए प्रकिया प्रारंभ की गई थी। 15 अक्टूबर 2012 को होने वाले इन चुनावों में उम्मीदवार की उम्र को तय करने के लिए निश्चित कट ऑफ़ डेट पर विवाद के बाद एक छात्र हिमांशु ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर दी थी।
3 अक्टूबर 2012 को हाईकोर्ट ने उक्त याचिका पर सुनवाई के दौरान उम्र के विवाद के साथ-साथ यह भी पाया कि लिंगदेाह कमेटी के अनुसार यूनिवर्सिटी श्रेणीकरण नहीं किया गया था कि चुनाव सीधे कराये जाएं या अपरोक्ष रूप से कराए जाएं। उपरोक्त कारणों के सामने आने के बाद केार्ट ने अगली सुनवाई तक 15 अक्टूबर 2012 को होने वाले चुनावों पर स्टे दे दिया था। तभी से यूनिवर्सिटी का छात्र संघ चुनाव लटका पड़ा है।
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इस बीच यूनिवर्सिटी में फिर से चुनाव कराने की हलचलें प्रारम्भ हुई मगर कोर्ट के स्टे के मददेनजर मामला आगे नहीं बढ़ पाया। इस पर एक छात्र हिमांशु ने केार्ट में 19 सितंबर 2017 को एक अन्य याचिका दायर की थी जिसे भी 2012 वाली याचिका के साथ संबध कर सरकार और यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा गया है। अब केार्ट के आदेश से 10 अक्टूबर को तीनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी।
उधर यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता एक के पांडे के मुताबिक, लिंगदेाह कमेटी की रिपेार्ट के अनुसार छात्र संघ चुनाव चार श्रेणियेां से कराने की बात कही गयी है। लखनउ यूनिवर्सिटी ने रिपेार्ट की शर्त के अनुसार चुनाव का श्रेणीकरण कर लिया है और यूनिवर्सिटी में सीक्रेट बैलेट के जरिए सीधे चुनाव कराना तय किया गया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही हाईकोर्ट का स्टे हटेगा, छात्र संघ चुनाव कराने की प्रकिया प्रारंभ कर दी जाएगी।