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कंडक्टर सीट पर पैसेंजर टैक्स नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बस कंडक्टर की सीट पर पैसेंजर टैक्स लेने व राज्य सरकार की 28 अक्टूबर 2009 की अधिसूचना के क्लॉज 3 (ख) की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बस कंडक्टर की सीट पर पैसेंजर टैक्स लेने व राज्य सरकार की 28 अक्टूबर 2009 की अधिसूचना के क्लॉज 3 (ख) की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि, अधिसूचना से ही स्पष्ट है कि बस चालक, ड्राइवर कंडक्टर व स्टाफ यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा कर रहे हैं तो उन्हें यात्री नहीं माना जाएगा। इनके अतिरिक्त यात्रा करने वाले यात्री माने जाएंगे और उन्हीं से टैक्स लिया जाएगा।
कोर्ट ने कहा कि मात्र आशंका को लेकर दाखिल याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। यह आदेश जस्टिस भारती सप्रू और जस्टिस पियूष अग्रवाल की खंडपीठ ने विक्रांत चौधरी की याचिका पर दिया है। सरकारी अधिवक्ता निमाई दास ने कहा कि किसी अधिकारी ने कंडक्टर सीट पर पैसेंजर टैक्स की मांग नहीं की है। ऐसे में याचिका समय पूर्व दाखिल की गई है जो विचारणीय नहीं है। कोर्ट ने कहा कि किसी कानून का उल्लंघन नहीं होने से याची पीड़ित नहीं है। कंडक्टर सीट पर टैक्स की मांग नहीं की गई है और याचिका आधारहीन है।
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