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जल्दी करें: अपने वाहनों के नंबर प्लेटों पर दें ध्यान, नहीं तो होगा चालान
केंद्र सरकार ने सड़कों पर र्फराटा भर रहे दो पहिया से लेकर भारी वाहनों के नंबर प्लेट के लिए 5 फरवरी को नया गाइडलाइन जारी कर दिया है। जिसमें वाहनों के नंबर प्लेट की डिजाइन को लेकर सरकार चिंतित है। सफेद रंग की पृष्ठभूमि वाले नंबर प्लेट के मानक को पूरी तरह से तय कर दिया गया है।
लखनऊ: केंद्र सरकार ने सड़कों पर र्फराटा भर रहे दो पहिया से लेकर भारी वाहनों के नंबर प्लेट के लिए 5 फरवरी को नया गाइडलाइन जारी कर दिया है। जिसमें वाहनों के नंबर प्लेट की डिजाइन को लेकर सरकार चिंतित है। सफेद रंग की पृष्ठभूमि वाले नंबर प्लेट के मानक को पूरी तरह से तय कर दिया गया है।
वाहनों के नंबर प्लेटों पर अक्षरों की ऊंचाई, मोटाई और 2 अक्षरों के बीच कितनी जगह होनी चाहिए, यह सब निर्धारित किया गया है। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि आपके वाहनों के आगे व पीछे लगे नंबरप्लेट तो कहीं गड़बड़ तो नहीं है। इसी बात की जानकारी न्यूजट्रैक डॉट कॉम सरकारी आदेश की कॉपी सहित आप तक पहुंचा रहा है। इस खबर को पढ़कर आप वाहनों के नंबरप्लेटों को लेकर सजग हो जाएं और लगने वाली पेनाल्टी से बच जांए।
ये नियम है
- दो व चार पहिया वाहनों के आगे एवं पीछे निर्धारित साइज में पंजीयन नंबर लिखा होना चाहिए।
-पंजीयन नंबर साफ एवं स्पष्ट होना चाहिए।
-कलात्मक व टेड़े-मेढ़े ढंग से अक्षर नहीं लिखे जाने चाहिए।
-नंबर प्लेट पर रजिस्टर्ड नंबर के अलावा कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए।
-पंजीयन चिन्ह को किसी न किसी नाम के रुप में प्रदर्शित करने पर पाबंदी है।
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