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मर्दाना ताकत के अश्लील विज्ञापन अब न चलेंगे, सरकार ने लगाई रोक

लखनऊ। लुभावने और सटीक इलाज का दावा करने वाले आयुर्वेदिक, यूनानी व होम्योपैथी औषधियों और योग व प्राकृतिक चिकित्सा के विज्ञापनों मेें किया जा रहा भ्रामक प्रचार अब यूपी में नहीं हो पायेगा। प्रदेश सरकार ने भ्रामक आयुष विज्ञापनों पर रोक लगा दी है।

राम केवी
Published on: 17 May 2023 7:21 PM GMT (Updated on: 17 May 2023 4:17 PM GMT)
मर्दाना ताकत के अश्लील विज्ञापन अब न चलेंगे, सरकार ने लगाई रोक
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लखनऊ। आयुर्वेदिक, यूनानी व होम्योपैथी औषधियों और योग व प्राकृतिक चिकित्सा के मर्दाना ताकत के अश्लील विज्ञापन अब न चलेंगे, सरकार ने लगा दी है रोक। किया जा रहा था भ्रामक प्रचार। अब यूपी में नहीं चलेगा ये सब। प्रदेश सरकार ने भ्रामक आयुष विज्ञापनों पर रोक लगा दी है।

निदेशक आयुर्वेद प्रो. एसएन सिंह ने बताया कि प्रदेश में आयुर्वेद औषधि निर्माता एवं विक्रेता फर्मो द्वारा किये जा रहे भ्रामक प्रचार-प्रसार आदि के रोक-थाम के लिए आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विज्ञापनों पर रोक लगा दी गयी हैं।

निदेशक आयुर्वेद ने बताया कि आयुर्वेद औषधियों के निर्माता या उसका अभिकर्ता किसी रोग, विकार, लक्षण अथवा दशा के निदान, इलाज, शमन उपचार या निवारण के उपयोग के लिए किसी औषधि संबंधी किसी विज्ञापन के प्रकाशन में भाग नही लेगें। आयुर्वेद, औषधि निर्माताओं को अब विज्ञापन प्रसारित करने के लिए आवेदन करके विशिष्ट पहचान संख्या लेनी होगी।

उन्होंने बताया कि ऐसे विज्ञापन जो अपूर्ण हो या जिसमें विज्ञापन निर्माता का संपर्क विवरण नहीं होगा उसे मंजूरी नहीं मिलेगी। इसके अलावा विज्ञापन में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से अभद्रता और अश्लीलता पायी जाती है या ऐसी आयुर्वेदिक औषधि के विज्ञापन जिसमे उस औषधि के प्रयोग से पुरूष या महिला के यौनांगों की लम्बाई, आयाम या क्षमता बढ़ाने का सुझाव दिया गया होगा, को अस्वीकार कर दिया जायेगा।

निर्धारित प्रारूप में देने होंगे विज्ञापन

इसके साथ ही अगर विज्ञापन में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या सरकारी पदधारियों के फोटो या प्रशंसा पत्र, प्रदर्शित किए गये होंगे ऐसे आवेदन राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी या औषधि नियंत्रक को एक निर्धारित प्रारूप में देने होंगे।

आयुर्वेद निदेशक ने बताया कि अगर किसी आयुर्वेदिक औषधि के उत्पादन के लिए एक से अधिक राज्य में अनुज्ञापन दिए गए हैं तो विज्ञापन के लिए आवेदन उस राज्य के अनुज्ञापन प्राधिकारी के यहां देना होगा जहां पर निर्माता का कारपोरेट कार्यालय स्थित है।

उन्होंने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदन के निपटान के लिए सम्बद्ध तकनीकी विशेषज्ञों से परामर्श ले सकता है। अनुज्ञापन प्राधिकारी या औषधि नियंत्रक अगर कोई सूचना आवेदक से मांगते है तो वह उसको देनी होगी वर्ना आवेदन को मंजूरी नहीं मिलेगी और आवेदन शुल्क् भी जब्त कर लिया जायेगां।

राम केवी

राम केवी

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