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केंद्र और व्हाट्सएप को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, ये है पूरा मामला
नई दिल्ली: व्हाट्सएप से जुड़ी शिकायतों को देखने के लिए अभी तक अधिकारी नियुक्त न किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और व्हाट्सएप को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी कर इस मामले में चार सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा है।
ये है पूरा मामला
बता दे कि कुछ महीनों पहले व्हाट्सएप ने केंद्र सरकार को भरोसा देते हुए कहा था कि वह भारत में लगतार बढ़ रही शिकायतों को देखते हुए एक अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह अधिकारी कानून के मुताबिक समय-सयम पर व्हाट्सएप से जुड़े मुद्दों का निपटारा करेगा। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उस दौरान बताया था कि व्हाट्सएप अलग-अलग तरीके से हिंसा फैलाने वाले और फर्जी संदेश फैलाने वालों के खिलाफ कदम उठा रहा है।
लेकिन अभी तक भारत में व्हाट्सएप की तरफ से शिकायत अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और व्हाट्सएप दोनों को कड़ी फटकार लगाई है। दोनों को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी कर इस मामले में चार सप्ताह के अंदर जवाब देने को भी कहा है।
व्हाट्सएप के सीईओ ने केंद्र को दिया था ये भरोसा
अभी कुछ दिन पहले ही व्हाट्सएप के सीईओ ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात की थी। इस दौरान व्हाट्सएप के अधिकारियों ने केंद्र को भरोसा दिया था कि वह हिंसा फैलाने वाले संदेशों के लिए ऐसी तकनीक विकसित कर रहे हैं, जिससे उन्हें रोका जा सकेगा।