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Shravasti News: साइबर अपराध विवेचना एवं अभियोजन पर उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित
Shravasti News: एकदिवसीय कार्यशाला में साइबर अपराध की विवेचना और अभियोजन संबंधी चुनौतियों पर जरूरी जानकारी दी गई, जिससे साइबर अपराधों से निपटने में सुधार हो सके।
साइबर अपराध विवेचना एवं अभियोजन पर उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित (photo: social media )
Shravasti News: साइबर अपराध की रोकथाम और विवेचना में सुधार के उद्देश्य से साइबर क्राइम मुख्यालय ने एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया। इस क्रम में, जिला अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार उत्तम के नेतृत्व में श्रावस्ती जिले से साइबर थाना, जनपदीय साइबर सेल, समस्त थानों के साइबर सेल अधिकारी व कर्मचारी, और 23वें बैच के प्रशिक्षु उपनिरीक्षक शामिल हुए। इस एकदिवसीय कार्यशाला में साइबर अपराध की विवेचना और अभियोजन संबंधी चुनौतियों पर जरूरी जानकारी दी गई, जिससे साइबर अपराधों से निपटने में सुधार हो सके।
कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय विधि विज्ञान विश्वविद्यालय (National Forensic Sciences University - NFSU), एवं भारत सरकार गृह मंत्रालय के अंतर्गत एल.एन.जे.एन. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस (LNJN NICFS) ने किया। इस अवसर पर डॉ. मिनाक्षी सिन्हा*, विभागाध्यक्ष, LNJN NICFS ने साइबर अपराधों की विवेचना में आने वाली व्यवहारिक व तकनीकी समस्याओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया तथा अभियोजन दर (Conviction Rate) को बढ़ाने हेतु प्रभावी रणनीतियों व तकनीकी नवाचारों से प्रतिभागियों को अवगत कराया गया।कार्यशाला के माध्यम से प्रतिभागियों को साइबर अपराध की आधुनिक प्रवृत्तियों, डिजिटल साक्ष्य संकलन, डार्क वेब, सोशल मीडिया विश्लेषण एवं विधिक पहलुओं की गहन जानकारी दी गई, जिससे भविष्य में साइबर अपराधों की जाँच और अभियोजन की गुणवत्ता को और अधिक मजबूत करने की जानकारी दी गई।
‘पुलिस’ और ‘सार्वजनिक व्यवस्था’ राज्य के विषय
बता दें कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार ‘पुलिस’ और ‘सार्वजनिक व्यवस्था’ राज्य के विषय हैं। राज्य व केन्द्र शासित प्रदेश मुख्य रूप से अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से साइबर अपराध सहित अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेश की पहलों को उनके एलईए की क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत सलाह और वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता करती है।
साइबर अपराधों से निपटने के लिए तंत्र को मजबूत करने के लिए जिसमें व्यापक और समन्वित तरीके से साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे और कानून प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करने की पहल शामिल है, केंद्र सरकार ने कदम उठाए हैं, जिनमें कार्यशाला में प्रकाश डाला गया।
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