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Sonbhadra News: नौ वर्षीय मासूम से हैवानियत करने वाले को उम्रकैद, साढ़े चार साल पुराने मामले में आया फैसला

Sonbhadra News: अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट निहारिका चौहान की अदालत ने मंगलवार को यह सजा सुनाई। मामले में दोषी गुड्डू कोल को उम्रकैद के साथ ही 50 हजार अर्थदंड की भी सजा निर्धारित की गई।

Kaushlendra Pandey
Published on: 28 Feb 2023 7:42 PM IST
Sonbhadra News
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Sonbhadra News (Pic: Social Media)

Sonbhadra News: साढ़े चार वर्ष पूर्व नौ वर्षीय मासूम को घर से अगवा कर दुष्कर्म किए जाने के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट निहारिका चौहान की अदालत ने मंगलवार को यह सजा सुनाई। मामले में दोषी गुड्डू कोल को उम्रकैद के साथ ही 50 हजार अर्थदंड की भी सजा निर्धारित की गई। अर्थदंड अदा न करने की दशा में छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतने का भी निर्णय दिया गया।

रात में किया था मासूम को अगवा

अभियोजन कथानक के मुताबिक घोरावल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने एक सितंबर 2018 को घोरावल थाने में पहुचंकर तहरीर दी। इसके जरिए अवगत कराया कि 26 अगस्त 2018 की रात उसकी नौ वर्षीय बेटी को घोरावल थाना क्षेत्र के महांव गांव निवासी गुड्डू कोल पुत्र बिहारी कोल, घर से उठाकर ले गया और उसके साथ छेड़खानी तथा बलात्कार किया। आरोप है कि रात में उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के बाद सुबह उसे छोड़ा गया। जब उसकी बेटी घर पहुंची तो उसने पूरा घटनाक्रम बयां किया। इसके बाद परिजन जब गुड्डू के घर गए तो वह भाग निकला।

पांच दिन बाद पकड़ में आया था आरोपी

उसी वर्ष एक सितंबर को जाकर आरोपी पकड़ में आया। इस पर मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं विवेचना पूरी होने के बाद मामले में चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दी गई। वहां मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं का तर्क सुना। गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन किया। इसके आधार पर दोषसिद्ध पाकर दोषी गुड्डू कोल को उम्रकैद तथा 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई। यह भी आदेश पारित किया गया कि अर्थदंड जमा होने के बाद पूरी धनराशि पीड़िता को प्रदान कर दी जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने की।

Durgesh Sharma

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