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Sonbhadra News: रिलायंस जियो के खिलाफ FIR, बगैर अनुमति केबल डालने के लिए की खुदाई, काट दिया मेडिकल कॉलेज का पानी पाइप-बिजली केबल
Sonbhadra News: मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य की तरफ से राबटर्सगंज कोतवाली पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया है कि रिलायंस जियो कंपनी द्वारा अनधिकृत रूप से चिकित्सालय परिसर में सड़क के किनारे खुदाई कर केबल डालने का कार्य किया जा रहा है।
रिलायंस जिओ कंपनी और ठेकेदार के खिलाफ FIR, बगैर अनुमति केबल डालने के लिए की खुदाई (Photo- Social Media)
Sonbhadra News: मेडिकल कॉलेज परिसर में बगैर किसी अनुमति के टेलीकॉम कंपनी का केबल डालने के लिए खुदाई महंगी पड़ी है। खुदाई के दौरान पहले डायलिसिस यूनिट का पानी पाइप और अब बिजली केबल कटने से हायतौबा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कॉलेज प्रबंधन की तरफ से एतराज जताए जाने के बावजूद संबंधित कंपनी या ठेकेदार की तरफ से कोई रिस्पांस ना मिलता देख मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य की तरफ से मामले में एफआईआर दर्ज कराया गया है। प्रकरण में रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस रिलायंस जियो और उसके ठेकेदार के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज करने के साथ ही मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य की तरफ से राबटर्सगंज कोतवाली पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया है कि रिलायंस जियो द्वारा अनधिकृत रूप से चिकित्सालय परिसर में सड़क के किनारे खुदाई कर केबल डालने का कार्य किया जा रहा है। इस खुदाई के दौरान लगभग एक माह पहले डायलिसिस यूनिट की पानी की पाइप कट गया था जिसे ठीक कराने में काफी समय लगा। उसके बाद काम बंद कराकर उक्त कंपनी को सड़क दुरुस्त करने के लिए कहा गया था। उसके बाद से कंपनी ने कार्य रोका हुआ था।
लगभग एक महीने तक कार्य रोके रखने के बाद, बगैर किसी अनुमति के एक बार फिर से कार्य शुरू कर दिया गया। इसके चलते डायलिसिस यूनिट के बिजली का केबल कट गया जिससे पिछले 36 घंटे डायलिसिस यूनिट की बिजली बिजली बाधित हो गई है।
आरोप है कि कई बार फोन करने के बावजूद भी न तो कोई मौके पर आया और न ही इसे ठीक कराया गया। पूरी सड़क को काफी नुकसान पहुंचाया गया है जिससे पैदल आना जाना भी मुश्किल हो गया है। मामले में टेलीकॉम कंपनी के साथ ठेकेदार हर गोविंद पांडेय के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने की मांग की गई थी।
कोतवाली पुलिस के मुताबिक मिली तहरीर के आधार पर रिलायंस जियो और ठेकेदार हरगोविंद पांडेय के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है।
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