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घरेलू गैस सिलंडरों की अवैध रिफिलिंग का भंडाफोड़, 108 सिलंडर, उपकरण बरामद, FIR के निर्देश
Sonbhadra News: एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डीएम बीएन सिंह की तरफ से भी मामले में एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति दे दी गई है।
Sonbhadra News (Social Media)
Sonbhadra News: एमपी से सटे जिले के शक्तिनगर में हाइवे किनारे स्थित एक सीएससी सेंटर पर बड़े पैमाने पर घरेलू गैस सिलंडरों की अवैध रिफिलिंग किए जाने का मामला सामने आया है। पूर्ति महकमे की ओर से की गई छापेमारी में यहां छोटे-बड़े, घरेलू-व्यसायिक कुल 108 सिलंडर पाए गए हैं। किसी को खाली, किसी को पूरा भरा तो किसी को आंशिक रूप से भरा पाया गया है। मौके से अवैध रिफिलिंग से जुड़े उपकरण भी बरामद किए गए हैं जिसे जब्त करने के साथ ही, सीएससी संचालक और उसके प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डीएम बीएन सिंह की तरफ से भी मामले में एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति दे दी गई है।
सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक घरेलू गैस सिलेंडरों से अवैध तरीके से गैस निकालकर अमानक श्रेणी के छोटे सिलेंडरों में गैस भरकर बेचे जाने की शिकायत मिली थी। इसके क्रम में डीएसओ ध्रुव गुप्ता, क्षेत्रीय विकय प्रबंधक आईओसीएल हर्ष गुप्ता, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी पृथ्वीराज, पूर्ति निरीक्षक म्योरपुर निर्मल सिंह की टीम ने, शक्तिनगर थाने में तैनात एसआई सदाशिव राय और हेड कांस्टेबल विरेंद यादव को साथ लेकर हाइवे किनारे पीब्डल्यूडी मोड़ शक्तिनगर स्थित रवि सीएससी सेंटर पर छापेमारी की। इस दौरान 81 घरेलू गैस सिलंडर, 10 आईओसीएल कंपनी के व्यावसायिक गैस सिलंडर, छह एचपीसीएल-बीपीसीएल कंपनी के घरेलू गैस सिलेंडर, छह एचपीसीएल-बीपीसीएल के व्यावसायिक गैस सिलंडर, मानक-अमानक श्रेणी के छह छोटे गैस सिलेंडर, पांच रिफिलिंग संयंत्र वासुरी, रिफीलिंग हेतु प्रयोज्य इलेक्ट्रिक मीटर एक, रेगुलेटर पाइप आदि लगा पाया गया। बरामद घरेलू गैस सिलेण्डरों में 60 गैस सिलेंडर खाली, 27 गैस सिलंडर आंशिक भरे पाए गए। वहीं, व्यवसायिक गैस सिलंडरों में एक खाली, 14 आंशिक और एक पूरा भरा पाया गया। वहीं, अमानक श्रेणी के छह और मानक श्रेणी के पांच सिलंडर खाली बरामद किए गए।
इन व्यक्तियों के संरक्षण, देख-रेख में होती मिली अवैध रिफिलिंग
सीएससी सेंटर पर रिफिलिंग का कार्य कर रहे कृष्ण कुमार पुत्र मधु कुमार ने पूछताछ में स्वयं को टीम सीएससी सेंटर का प्रबंधक बताया। टीम के मुताबिक पूछताछ में बताया गया कि रिफिलिंग का कार्य रविशंकर गुप्ता पुत्र राजदेव गुप्ता निवासी शक्तिनगर द्वारा किया जाता है। मौके पर मौजूद लोगों ने भी इसकी पुष्टि की। गैस रिफिलिंग कार्य के संबंध में अन्य जानकारी या वैध कागजात मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किया गया। काफी इंतजार के बाद कथित सीएससी के संचालक रविशंकर या उनका कोई प्रतिनिधि भी वहां उपस्थिति नहीं हुआ।
टीम का दावा: कालाबाजारी के जरिए की जा रही थी अवैध रिफिलिंग
टीम के मुताबिक जांच के दौरान सामने आए तथ्यों, परिस्थितियों से प्रतीत है कि सीएससी संचालक रविशंकर और उनके प्रबंधक कृष्ण कुमार ने आपसी सांठ-गांठ से़ अनियमित तरीके से घरेलू गैस सिलेंडर का कालाबाजारी की नियत से अवैध संग्रहण किया और अवैध रिफिलिंग के जरिए खुले बाजार में बेचकर मुनाफाखोरी की। बताया गया कि यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 में निहित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है। मौके से बरामद सामग्री मेसर्स स्वतंत्र परासी इंडेन गैस एजेंसी को सुपुर्दगी में सौंपा गया है।
मामले में डीएम ने दी एफआईआर की अनुमति
रविशंकर पुत्र राजदेव गुप्ता और कृष्ण कुमार पुत्र मधु कुमार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मामला पंजीकृत कराने के लिए डीएम की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। डीएसओ के मुताबिक इसको लेकर एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है।
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