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Sonbhadra News: हत्या के दोषी बाल अपराधी को उम्रकैद, विजय हत्याकांड में न्यायालय का बड़ा फैसला
Sonbhadra News: अभियोजन कथानक के मुताबिक बीजपुर थाना क्षेत्र के झीलो गांव अंतर्गत महरीकला टोला के रहने वाले पवन कुमार भारती ने 15 जुलाई 2013 को बीजपुर थाने पहुंचकर पुलिस को एक तहरीर सौंपी थी।
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Sonbhadra News: चर्चित विजय हत्याकांड में 12 साल बाद बड़ा फैसला सामने आया है। पड़ोसी की हत्या का उसका शव रिहंद डैम में फेंक दिए जाने के मामले में ’बाल अपराधी’ को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। 15 हजार अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की अदायगी न किए जाने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
बीजपुर थाना क्षेत्र से जुड़े 12 वर्ष पुराने इस मामले की अपर सत्र न्यायाधीश/ बाल न्यायालय न्यायाधीश अमित वीर सिंह की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई की। इस दौरान सामने आए तथ्यों, अधिवक्ताओं की तरफ से दी गई दलीलों और परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान के आधार पर उपरोक्त फैसला सुनाया गया। वहीं, इस दौरान पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषी के दो साथियों को बरी कर दिया गया।
यह था मामला, जिसको लेकर आया फैसला
अभियोजन कथानक के मुताबिक बीजपुर थाना क्षेत्र के झीलो गांव अंतर्गत महरीकला टोला के रहने वाले पवन कुमार भारती ने 15 जुलाई 2013 को बीजपुर थाने पहुंचकर पुलिस को एक तहरीर सौंपी थी। इसके जरिए अवगत कराया था कि पड़ोस में रहने वाले संसारीलाल के लड़के उनकी तरक्की से जलते थे। इसको लेकर 13 जुलाई 2012 को उनके बेटों और संसारीलाल के पुत्रों के बीच कहासुनी हुई थी। इससे खफा होकर संसारी लाल के बेटे शिवम उर्फ मुलायम ने उसके पुत्र विजय को जान मारने की धमकी दी थी।
अचानक लापता युवक की अगले दिन सामने आई कत्ल की कहानी
बताते हैं कि 14 जुलाई को शिवम उर्फ मुलायम अचानक लापता हो गया। जब परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू की तो पता चला कि उसे विजय को जाते हुए देखा गया था। तहरीर में दावा किया गया कि जब इस मामले को लेकर, पड़ोसी संसारीलाल के जाकर पूछताछ की गई तो पता चला कि रवि, शिवम उर्फ मुलायम और मोहित बाबू ने उनके पुत्र की हत्या कर दी है और हत्या के बाद शव को रिहंद डैम में ले जाकर फेंक दिया है।
हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने दाखिल की थी चार्जशीट
प्रकरण में रवि, शिवम उर्फ मुलायम और मोहित बाबू के खिलाफ विजय के हत्या का मामला दर्ज करते हुए छानबीन की गई। विवेचक की तरफ से पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए, तीनों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की गई जहां लगभग 11 साल तक चली सुनवाई के बाद मंगलवार को बड़ा फैसला आया। घटना के समय बाल अपचारी रहे शिवम उर्फ मुलायम को जहां उम्रकैद और 15 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई। वहीं, रवि और मोहित बाबू को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी अधिवक्ता दिनेश कुमार अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने मामले की पैरवी की।
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