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Sonbhadra News: नगर पंचायत कर्मी को चिल्ड्रेन पार्क में बुलाकर बेरहमी से की पिटाई, बचाव करने आए दोस्त को भी पीटा, तीन गिरफ्तार
Sonbhadra News: दो दिन पुराने इस प्रकरण में धारा 119(1), 115(2), 351(2), 352 बीएनएस के तहत मामला दर्ज करते हुए मंगलवार को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
नगर पंचायत कर्मी को चिल्ड्रेन पार्क में बुलाकर बेरहमी से पिटाई (photo: social media )
Sonbhadra News: ओबरा नगर पंचायत के एक कर्मी को बहाने से चिल्ड्रेन पार्क बुलाकर बेरहमी से पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि मनबढ़ किस्म के युवकों ने बीच-बचाव करने आए दोस्त की भी जमकर पिटाई कर दी। दो दिन पुराने इस प्रकरण में धारा 119(1), 115(2), 351(2), 352 बीएनएस के तहत मामला दर्ज करते हुए मंगलवार को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद तीनों आरोपियांे का चालान कर दिया गया।
ओबरा नगर में युवकों के गिरोह की तरफ से आए दिन मचाए जाने वाले उत्पात और लोगों के साथ की जाती मारपीट को लेकर, जहां लोगों में खौफ की स्थिति है। वहीं, एक नगर पंचायत कर्मी को, ड्यूटी के दौरान नगर पंचायत कार्यालय से पास के चिल्ड्रेन पार्क में बुलाकर बेरहमी से पिटाई किए जाने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि रितेश पांडेय निवासी प्राइमरी स्कूल, बिल्ली मारकुंडी थाना ओबरा ने गत आठ जून को ओबरा थाने पहुंचकर पुलिस को एक तहरीर सौंपी। इसके जरिए अवगत कराया कि प्रिंस कुमार कुशवाहा 20 वर्ष पुत्र छोटेलाल कुशवाहा, विनय पटेल उर्फ मोनू 19 वर्ष पुत्र रंजीत सिंह पटेल, आदर्श गिरी 20 वर्ष पुत्र उदय गिरी उर्फ वकील निवासी सेक्टर एक ओबरा कॉलोनी ने उन्हें चिल्ड्रेन पार्क पर बुलाया।
आरोप: चिल्ड्रेन पार्क पहुंचते ही बोल दिया गया हमला
उस दौरान वह ड्यूटी पर था। आरोप है कि वह जैसे ही वहां पहुंचा, उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी गई। यह देख वहां मौजूद उसके दोस्त अमित शर्मा पुत्र अजय शर्मा निवासी बिल्ली थाना ओबरा ने बीच-बचाव की कोशिश की तो आरोपियों ने उसे भी बेरहमी से पीटकर जख्मी कर दिया। आरोप है कि जाते वक्त जान से मारने की धमकी भी दी। मिली तहरीर पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। मिली जानकारी के आधार पर ओबरा कस्बा चौकी प्रभारी विष्णु प्रभा सिंह की अगुवाई वाली टीम ने मंगलवार को शारदा मंदिर के पास से तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद आरोपियों का बीएनएस की धारा 119(1), 115(2), 351(2), 352 के तहत चालान कर दिया गया।
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