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राजेन्द्रा स्टील कंपनी के पूर्व डायरेक्टर के प्रत्यर्पण मामला में सुनवाई 21 को

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेसर्स राजेन्द्रा स्टील कंपनी के पूर्व निदेशक डी.एस.बत्रा के अमेरिका से प्रत्यर्पण मामले में अधूरी जानकारी भेजने की तीखी आलोचना की है।

Aditya Mishra
Published on: 5 Feb 2019 7:32 PM IST
राजेन्द्रा स्टील कंपनी के पूर्व डायरेक्टर के प्रत्यर्पण मामला में सुनवाई 21 को
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेसर्स राजेन्द्रा स्टील कंपनी के पूर्व निदेशक डी.एस.बत्रा के अमेरिका से प्रत्यर्पण मामले में अधूरी जानकारी भेजने की तीखी आलोचना की है साथ ही ये कहा है कि 2006 में रेड कार्नर नोटिस जारी की गयी और सीबीआई ने 2018 में प्रत्यर्पण कार्यवाही शुरू की। बारह साल बाद भी सीबीआई ने अमेरिका दूतावास को पूरी जानकारी नहीं दी। उससे पूरी जानकारी मांगी गयी है।

कोर्ट ने सीबीआई को अमेरिका को पूरी जानकारी मुहैया कराकर 21 फरवरी को अनुपालन रिपोर्ट के साथ हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहां पर 450करोड़ रूपये की देनदारी का आरोप है।

कंपनी की सम्पत्ति समापन प्रक्रिया शुरू होने के बाद पूर्व निदेशक ने दूसरों को कब्जे में दे दी। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र ने मेसर्स राजेन्द्रा स्टील कानपुर की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि 1998 में कंपनी के समापन की कार्यवाही शुरू की। 2006 में घोटाले का पता चलने पर सीबीआई जांच बैठायी गयी।

करोड़ों की देनदारी का शिकंजा कसते देख पूर्व निदेशक विदेश भाग गया। कोर्ट के कड़े रूख के बाद सीबीआई ने बत्रा के अमेरिका से प्रत्यर्पण की कार्यवाही की। याचिका की सुनवाई 21 फरवरी को होगी।

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Aditya Mishra

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