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उन्नाव रेप कांड - CBI ने AIIMS के डॉक्टरों से पोस्टमार्टम कराने की रखी मांग
इलाहाबाद: उन्नाव गैंगरेप कांड की जांच कर रही सीबीआई ने प्रगति रिपोर्ट पेश की और पीड़िता के पिता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डाक्टरों की रिपोर्ट में मत भिन्नता होने पर एम्स के डाक्टरों से मेडिकल कराने की अनुमति मांगी। राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि पाक्सो एक्ट के तहत उन्नाव की विशेष अदालत में लंबित मुकदमे को लखनऊ सीबीआई अदालत में स्थानान्तरित करने का पत्र जारी किया गया है। अनुमोदन के साथ ही सभी मुकदमे सीबीआई कोर्ट में सुने जायेंगे। कोर्ट ने याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 3 जुलाई नियत करते हुए प्रगति रिपोर्ट मांगी है।
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जनहित याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले तथा न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खण्डपीठ कर रही है। आरोपी विधायक के अधिवक्ता ने सीबीआई पर निष्पक्ष विवेचना न करने का आरोप लगाया और कहा कि विधायक कुलदीप सेंगर को बचाव का मौका नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए कहा कि वह सीबीआई के समक्ष बचाव कर सकते हैं। जमानत पर छूटे आरोपियों की जमानत निरस्त कराने के मुद्दे पर सीबीआई के विधि सलाहकार प्रभात कुमार ने बताया कि जमानत हाईकोर्ट से दी गयी है। अर्जी दाखिल है। जुलाई में सुनवाई होगी। एक आरोपी शुभम की आयु निर्धारण के मुद्दे पर सीबीआई को निर्देश देने से भी कोर्ट ने यह कहते हुए इंकार कर दिया कि ऐसा करना विवेचना में हस्तक्षेप करना होगा और जांच में अनावश्यक देरी होगी। विधायक सेंगर का कहना था कि मृतक की मारपीट में वह शामिल नहीं था और सीबीआई उसका पख नहीं सुन रही है। कोर्ट ने सीबीआई को कानून के तहत जांच व कार्यवाही की छूट दी और रिपोर्ट मांगी है।
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