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शहर से डेयरियां व अवारा पशुओं को हटाने के लिए क्या कर रही है सरकार

यह आदेश चीफ जस्टिस गोविंद माथुर व जस्टिस पंकज भाटिया की बेचं ने रामा नंद सरोज की ओर से तीन साल पहले दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवायी करते हुए पारित किया। यािचका में कहा गया है कि एजूकेशन पालिसी 1996 के मुताबिक विभिन्न जिलों में 70 डायट केंद्रो की स्थापना की गयी किन्तु वहां स्टाफ की भारी कमी के कारण डायट केन्द्रों की स्थापना का मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है।

SK Gautam
Published on: 9 May 2023 4:37 PM GMT
शहर से डेयरियां व अवारा पशुओं को हटाने के लिए क्या कर रही है सरकार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट

लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश के सभी डायट केंद्रो पर स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए तीन महीने का समय दिया है । केार्ट ने स्टेट काउसिंल आफ एजूकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के डायरेक्टर केा इस दिशा में समुचिम कदम उठाने का आदेश दिया है । साथ ही कोर्ट ने कहा कि जिन पदेां केा भरने के लिए यूपीएसी ने प्रकिया प्रारम्भ की थी उस प्रकिया को 30 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाये।

डायट केन्द्रों पर जल्द पूरी करें स्टाफ की कमी

यह आदेश चीफ जस्टिस गोविंद माथुर व जस्टिस पंकज भाटिया की बेचं ने रामा नंद सरोज की ओर से तीन साल पहले दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवायी करते हुए पारित किया। यािचका में कहा गया है कि एजूकेशन पालिसी 1996 के मुताबिक विभिन्न जिलों में 70 डायट केंद्रो की स्थापना की गयी किन्तु वहां स्टाफ की भारी कमी के कारण डायट केन्द्रों की स्थापना का मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है। केंद्रो पर प्रधानाचार्यो व लेक्टचरर्स की कमी है।

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कोर्ट ने 18 अक्टूबर तक किया जवाब तलब

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार समेत सभी संबधित विभागों से पूंछा है कि शहर से डेयरियां व अवारा जानवरेां केा हटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं। कोर्ट ने अगली सुनवायी 18 अक्टूबर लगायी है ।

यह आदेश चीफ जस्टिस गोविंद माथुर व जस्टिस पंकज भाटिया की बेचं राहुल श्रीवास्तव की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया। याचिका में न्यू हैदराबाद इलाके के पानी की टंकी वाला पार्क के निकट चल रही डेयरी केा हटाने की मांग की गयी थी।

सरकारी वकील ने केार्ट केा बताया कि सरकार नगर निगम की सीमा से डेयरियेां व अवारा पशुओं केा हटाने के लिए पहले से ही कदम उठा रही है । इस पर कोर्ट ने अगली सुनवायी तक इस दिशा में उठाये गये कदमों के बावत जवाब तलब कर लिया।

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मृगों की संख्या का रिकार्ड पेश करने का आदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने रायबरेली के डिप्टी वन संरक्षक को बुधवार को तलब किया है। कोर्ट ने उनसे गंगा नदी के किनारे सराय खंडे तथा सिघौरतारा के बीच मृगों की आबादी के बावत रिकार्ड पेश करने का आदेश दिया है। केार्ट ने उनसे कहा कि यदि केाई वार्षिक गणना रिकार्ड हो तेा उसे पेश किया जाये।

यह आदेश चीफ जस्टिस गोविंद माथुर व जस्टिस पंकज भाटिया की बेचं ने विजय प्रकाश सिंह की याचिका पर पारित किया। यािचका मंे कहा गया था कि सराय खंडे तथा सिघौरतारा के बीच मृगों की आबादी काफी है किन्तु उनका निरंतर शिकार हो रहा है जिससे उनकी संख्या मे काफी तेजी से घटोत्तरी हेा रही है जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है । मांग की गयी कि यदि इस क्षेत्र केा वन क्षेत्र घोषित कर दिया जाये तेा इन मृगों की रक्षा हो सकती है।

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कितने वेंटिलेटर ठीक हैं और कितने ठीक काम कर रहे हैं, कोर्ट ने पीजीआई से किया जवाब तलब

हाई कोर्ट ने एसजीपीजीआई से सभी विभागोें में लगे और चल रहे वेंटिलेटरेां की स्थिति का सही सही रिपेार्ट तलब किया है । कोर्ट ने मामले की अगली सुनवायी 18 अक्टूबर को लगायी है। यह आदेश चीफ जस्टिस गोविंद माथुर व जस्टिस पंकज भाटिया की बेचं ने वी द पीपुल नाम की एक संस्था की ओर से तीन साल पहले दाखिल एक याचिका पर सनुवायी करते हुए पारित किया। याचिका में पीजीआई सहित सभी सरकारी अस्पतालेंा में वेंटिलेटरेां की कमी का मुददा उठाया है। पीजीआई की ओर से वेंटिलेटरेां के बारे में जो रिपेार्ट पेश की उसे याची ने झुठला दिया। इस पर कोर्ट ने पीजीआई से स्पष्ट रिपेार्ट दाखिल करने केा कहा है।

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