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UP Bye Election 2023: रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की छानबे सीट पर 10 मई को उपचुनाव
UP Bye Election 2023: भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश की दो विधानस सभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की छानबे विधान सभा सीट पर 10 मई को उपचुनाव होगा।
UP Bye Election 2023: भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश की दो विधानस सभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की छानबे विधान सभा सीट पर 10 मई को उपचुनाव होगा। वहीं दोनों विधान सभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजों की घोषणा 13 मई को होगी। दोनों ही सीटों पर भाजपा सहयोगी दल व समाजवादी पार्टी के बीच में मानी जा रही है।
बता दें कि रामपुर की स्वार विधान सभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर अब्दुल्ला आजम चुनाव जीते थे। लेकिन इसी साल उनकी विधायकी निरस्त कर दी गई थी। जिसके बाद से ही रामपुर की स्वार विधान सभा सीट खाली है। वहीं मिर्जापुर की छानबे विधान सभा सीट की यदि बात की जाए तो यहां से राहुल कौल विधायक बने थे। लेकिन उनके निधन के बाद से छाबने सीट खाली हो गई थी।
छानबे सीट से विधायक राहुल कौल की कैंसर से हुई थी मौत
2022 के विधान सभा चुनाव में अपना दल (एस) से राहुल प्रकाश कौल ने समाजवादी पार्टी के कीर्ति को 38113 वोटों से हराया था। 2022 में छाबने सीट पर कुल 47.29 फीसदी वोट पड़े थे। राहुल कौल कैंसर से जंग हार गए थे। उन्होने 2 फरवरी 2023 को मुंबई स्थित अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। उनके निधन हो जाने से छानबे सीट खाली है। वह मात्र 40 साल के थे। राहुल कौल के पिता पकौड़ी कौल अपना दल (एस) से रावर्ट्सगंज (सोनभद्र) से सांसद हैं।
बता दें कि अब्दुल्ला आजम खान को मुरादाबाद की कोर्ट ने 13 फरवरी 2023 को 15 साल पुराने मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। 29 जनवरी 2008 को पुलिस ने पूर्व मंत्री आजम खान की कार को चेकिंग के लिए रोका था, जिससे उनके समर्थक भड़क गए थे। इसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था। इस हंगामे में अब्दुल्ला समेत नौ लोगों को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने इस मामले में हंगामा करने वाले सभी लोगों पर सरकारी काम में बाधा डालने और भीड़ को उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया था। इस मामले में कोर्ट ने आजम खां के साथ अब्दुल्ला आजम को भी दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद विधानसभा सचिवालय की ओर से 15 फरवरी को अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द किए जाने संबंधी आदेश जारी किया गया था। अब्दुल्ला 2017 के विधानसभा चुनाव में रामपुर जिले की स्वार सीट से निर्वाचित हुए थे।